पटना : एचआइवी मरीजों के लिए बने केंद्रों को ठीक से चलाएं
Updated at : 08 May 2019 8:52 AM (IST)
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पटना : बिहार में एचआइवी संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने विभिन्न केंद्रों को सही ढंग से चलाने का सख्त निर्देश पटना हाइकोर्ट ने सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण व न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश […]
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पटना : बिहार में एचआइवी संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने विभिन्न केंद्रों को सही ढंग से चलाने का सख्त निर्देश पटना हाइकोर्ट ने सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों को दिया है. न्यायाधीश ज्योति शरण व न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने इस संबंध में दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और बिहार स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी को निर्देश देते हुए कहा कि इन केंद्रों को सही ढंग से चलाया जाये.
कोर्ट को याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य के विभिन्न जिलों में एचआइवी संक्रमित मरीजों के लिए शुरू किया गया केंद्र सही ढंग से काम नहीं कर रहा है. इन केंद्रों में न तो सही तरीके से इलाज होता है और न ही मरीजों को दवाओं की नियमित आपूर्ति ही की जाती है. इससे इलाज में बहुत कठिनाइयां होती हैं. कोर्ट ने उक्त निर्देश के साथ मामले को निष्पादित कर दिया.
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