पटना साहिब से 18, पाटलिपुत्र से 25 सहित 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में
Updated at : 03 May 2019 8:34 AM (IST)
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पटना : पटना साहिब व पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गयी है. नामांकन वापसी के अंतिम दिन पटना साहिब व पाटलिपुत्र से एक-एक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिये जाने के बाद पटना साहिब से 18 जबकि पाटलिपुत्र से 25 सहित कुल 43 उम्मीदवार चुनाव […]
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पटना : पटना साहिब व पाटलिपुत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतिम रूप से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो गयी है. नामांकन वापसी के अंतिम दिन पटना साहिब व पाटलिपुत्र से एक-एक अभ्यर्थी द्वारा नाम वापस लिये जाने के बाद पटना साहिब से 18 जबकि पाटलिपुत्र से 25 सहित कुल 43 उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं.
पटना साहिब से राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के दिनेश कुमार ने जबकि पाटलिपुत्र से भारतीय दलित पार्टी के विजेंद्र दास ने उम्मीदवारी वापस ली. दोनों निर्वाची पदाधिकारी द्वारा देर शाम तक सिंबल एलॉट किये जाने की प्रक्रिया चलती रही.
एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित अधिकतम 16 उम्मीदवार का नाम : अंतिम रूप से उम्मीदवारों का नाम स्पष्ट होने के बाद अब तय हो गया है कि दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में दो-दो बैलेट यूनिट (इवीएम) का उपयोग करना पड़ेगा. एक बैलेट यूनिट में नोटा सहित अधिकतम 16 उम्मीदवार का नाम ही डाला जा सकता है. ऐसी स्थिति में दोनों लोकसभा क्षेत्र के 4620 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व सहित कुल दस हजार बैलेट यूनिट का इस्तेमाल करना होगा.
25 उम्मीदवारों के रद्द हुए थे पर्चे : मंगलवार को हुई स्क्रूटनी में पटना साहिब के 18 व पाटलिपुत्र के सात उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया था. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि तक पटना साहिब से 37 जबकि पाटलिपुत्र से 33 ने पर्चा दाखिल किया था.
बूथ पर किसी तरह की समस्या है तो तुरंत दें सूचना पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र के प्रेक्षक सुशील कुमार पटेल व व निर्वाची पदाधिकारी राजीव कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गयी.
बैठक में प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों व राजनीतिक दल के प्रतिनिधि शामिल हुए. बैठक में प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि किसी विशेष बूथ पर किसी तरह की समस्या है, तो एक सप्ताह के अंदर सूची उपलब्ध कराएं. दूरभाष संख्या-8987361361 पर भी सूचना दी जा सकेगी. किसी प्रत्याशी को लगता है कि सुरक्षा की आवश्यकता है, तो निर्वाची पदाधिकारी को सूचना दे सकता है.
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