वीणा का नामांकन स्वीकृत, रघुवंश की आपत्ति खारिज

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 26 Apr 2019 7:54 AM

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मुजफ्फरपुर/पटना : वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन को स्वीकार कर लिया गया है. राजद उम्मीदवार डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से वीणा देवी के नामांकन को रद्द करने के लिए दी गयी आपत्ति को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम आलोक रंजन घोष ने सुनवाई के बाद गुरुवार को खारिज कर दिया. […]

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मुजफ्फरपुर/पटना : वैशाली से लोजपा प्रत्याशी वीणा देवी के नामांकन को स्वीकार कर लिया गया है. राजद उम्मीदवार डॉ रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से वीणा देवी के नामांकन को रद्द करने के लिए दी गयी आपत्ति को जिला निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम आलोक रंजन घोष ने सुनवाई के बाद गुरुवार को खारिज कर दिया.
वहीं राजद ने वीणा देवी का नामांकन रद्द करने की मांग निर्वाचन आयोग से की है. पटना में राजद के एक प्रतिनिधिमंडल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवासन से मिलकर नामांकन पत्र के साथ दिये गये शपथ पत्र में तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है.
वहीं दूसरी तरफ अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि वैशाली के निर्वाची पदाधिकारी द्वारा एनडीए प्रत्याशी का नामांकन पत्र स्वीकार किया गया है. किसी भी प्रत्याशी का नामांकन को स्वीकार करने का अधिकार सिर्फ निर्वाची पदाधिकारी का होता है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दिये गये ज्ञापन में राजद ने कहा कि वीणा देवी के खिलाफ वैशाली के लालगंज थाने में 24 फरवरी, 2005 को एक अापराधिक मामला (मुकदमा संख्या 43/2005) दर्ज हुआ था. उसमें उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 143, 147, 427, 389 के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 27 के साथ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (10) लगाया गया था. राजद ने आरोप लगाया है कि अपने नामांकन के शपथ पत्र में वीणा देवी ने जानबूझकर इसकी चर्चा नहीं की.
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