पटना : झारखंड की शराब से लदी गाड़ी को 72 घंटे में छोड़ने का दिया निर्देश
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : रांची से बिहार के रास्ते देवघर जा रही शराब की गाड़ी को सभी कागजात ठीक रहने के बाद भी जमुई के चंडी थाना की पुलिस द्वारा तीन माह तक अवैध रूप से रोक कर रखे जाने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जब्त गाड़ी को 72 […]
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पटना : रांची से बिहार के रास्ते देवघर जा रही शराब की गाड़ी को सभी कागजात ठीक रहने के बाद भी जमुई के चंडी थाना की पुलिस द्वारा तीन माह तक अवैध रूप से रोक कर रखे जाने पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है.
कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को जब्त गाड़ी को 72 घंटे के अंदर छोड़ने का निर्देश दिया है. जस्टिस ज्योति शरण की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गैरकानूनी ढंग से जब्त की गयी गाड़ी को छोड़ने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गाड़ी को अदालती आदेश के बाद भी निर्धारित समय में अगर नहीं छोड़ा जाता है, तो उत्पाद विभाग को पांच लाख रुपये का हर्जाना प्रति माह याचिकाकर्ता को देना होगा. गौरतलब है कि याचिकाकर्ता की गाड़ी पूरे वैध कागजात के साथ रांची से बिहार के रास्ते देवघर जा रही थी. 25 दिसंबर को जमुई में पुलिस ने अवैध रूप से गाड़ी को जब्त कर लिया था.करते हुए चालक को जेल भेज दिया.
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