पटना : पेयजल को लेकर निगम से जवाब तलब
Author Prabhat khabar digital desk
Updated:
विज्ञापन

निगम को कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने का दिया था निर्देश पटना : पटना जिले के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम से 29 मार्च तक जवाब मांगा है. जस्टिस ज्योति शरण और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ […]
विज्ञापन
निगम को कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने का दिया था निर्देश
पटना : पटना जिले के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने को लेकर दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने पटना नगर निगम से 29 मार्च तक जवाब मांगा है.
जस्टिस ज्योति शरण और जस्टिस अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. इस मामले पर पूर्व में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार व पटना नगर निगम को इस संबंध में की गयी कार्रवाइयों का ब्योरा पेश करने का निर्देश दिया था. अदालती आदेश के बाद भी बुधवार को पटना नगर निगम ने अपना जवाब कोर्ट में दायर नहीं किया.
नगर निगम के इस रवैये पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कोर्ट ने कहा कि आम नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी नगर निगम व राज्य सरकार की है. लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद भी की गयी कार्रवाई की जानकारी कोर्ट को उपलब्ध नहीं करायी गयी है. अदालत ने इस मामले में जवाब देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 29 मार्च को निर्धारित की है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










