पटना : 23 सीटों वाले कॉमर्शियल वाहनों को डीटीओ से मिलेगा परमिट
Updated at : 06 Mar 2019 8:19 AM (IST)
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पटना : कॉमर्शियल वाहनों में 23 सीटों तक व पर्यटक वाहनों को अब परमिट प्रमंडलीय जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में जिला परिवहन कार्यालय से मिलेगा. परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन नियमावली में संशोधन किया है. संशोधन के बाद अब संपूर्ण भारत पर्यटक परमिट जारी करने का पावर जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला है. […]
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पटना : कॉमर्शियल वाहनों में 23 सीटों तक व पर्यटक वाहनों को अब परमिट प्रमंडलीय जिलों को छोड़ कर अन्य जिलों में जिला परिवहन कार्यालय से मिलेगा. परिवहन विभाग ने बिहार मोटरवाहन नियमावली में संशोधन किया है. संशोधन के बाद अब संपूर्ण भारत पर्यटक परमिट जारी करने का पावर जिला परिवहन पदाधिकारी को मिला है.
वहीं, पटना जिला को छोड़कर अन्य प्रमंडलीय जिला मुख्यालयों में सभी प्रकार के वाहनों को पर्यटक परमिट संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को देने का पावर मिला है. पटना जिले में सभी प्रकार के वाहनों को पर्यटक परमिट पहले की तरह राज्य परिवहन प्राधिकार के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा. राज्य परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने मंगलवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है.
वाहन मालिकों को मिलेगी राहत : कॉमर्शियल छोटे वाहनों को जिला परिवहन कार्यालय से परमिट मिलने से अब राहत मिलेगी. टैक्सी, ऑटो, सभी दो पहिया, तीन पहिया व चार पहिया वाहन, छोटे मालवाहक वाहनों छह चक्का का परमिट जिला परिवहन कार्यालय मिलेगा.
मालिकों को प्रमंडल मुख्यालयों में स्थित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा. परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि 23 सीटों तक के वाहनों काे गैर प्रमंडलीय जिलों में डीटीओ को परमिट देने का पावर दिया गया है. इससे न केवल वाहन मालिकों को समय की बचत होगी, बल्कि परमिट के लिए जिला से कमिश्नरी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
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