पटना : शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने का निर्देश

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 20 Feb 2019 9:05 AM

विज्ञापन

पटना : राजधानी पटना में ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे लोगों को हो रहे परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हाइकोर्ट ने पहल की है. कोर्ट ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला […]

विज्ञापन
पटना : राजधानी पटना में ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे लोगों को हो रहे परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए हाइकोर्ट ने पहल की है. कोर्ट ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा है कि इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी भी रहेंगे. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के जवाब के अालोक में यह कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रति राज्य के मुख्य सचिव को सरकारी वकील उपलब्ध करायेंगे. खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई छह सप्ताह के बाद करने का निर्देश दिया है. इसके पूर्व अधिवक्ता शशि भूषण कुमार ने कोर्ट को बताया कि ट्रैफिक सिस्टम सुधारने के लिए कई सुझाव दिये गये हैं.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन