पटना : उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्ति शर्तों में छूट देने पर सुनवाई 18 को
Updated at : 14 Feb 2019 9:08 AM (IST)
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पटना : राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में जिला जज (एंट्री लेवल) की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से 18 फरवरी तक जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेंद्र प्रताप शाही व जस्टिस अंजना मिश्र की खंडपीठ ने याचिका पर […]
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पटना : राज्य की उच्च न्यायिक सेवा में जिला जज (एंट्री लेवल) की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताओं में छूट देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन से 18 फरवरी तक जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश अमरेंद्र प्रताप शाही व जस्टिस अंजना मिश्र की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.
अदालत को बताया गया कि इस परीक्षा के लिए आवेदन भरने की अंतिम तारीख 19 फरवरी है. अदालत को बताया गया कि विज्ञापन के अनुसार तीन वर्षों में दो दर्जन मामलों में अपनी उपस्थिति दिखाना व अधिवक्ता के रूप में सात या उससे अवधि तक कार्य करने की शर्तों में संशोधन के लिए ये याचिकाएं दायर की गयी हैं.
अपनी सजा को विधायक राजबल्लभ ने दी चुनौती
नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा पाये नवादा के पूर्व राजद विधायक राजबल्लभ यादव ने हाइकोर्ट में एक आपराधिक अपील दायर कर चुनौती दी है.
एमपी-एमएलए के मामले को देखने के लिये बनायी गयी स्पेशल कोर्ट के जज परशुराम सिंह यादव की अदालत ने नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाते हुए नवादा के राजद विधायक राजबल्लभ यादव को 15 दिसंबर, 2012 को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी. राजबल्लभ यादव इस मामले में फरवरी 2016 से जेल में बंद है.
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