पटना : 28 के बाद बिना पास वाले वाहनों की सचिवालय में नो इंट्री

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Jan 2019 1:54 AM

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सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए होगा पास पटना : राज्य सरकार ने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. अब बिना पास वाले वाहन सचिवालय में प्रवेश नहीं कर पायेंगे. यह पास सिर्फ सरकारी कर्मियों और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले वाहनों के लिए […]

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सिर्फ सरकारी कर्मियों के लिए होगा पास
पटना : राज्य सरकार ने सचिवालय की सुरक्षा व्यवस्था को सख्त करते हुए बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है. अब बिना पास वाले वाहन सचिवालय में प्रवेश नहीं कर पायेंगे. यह पास सिर्फ सरकारी कर्मियों और सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले वाहनों के लिए बनाये जा जायेंगे. इसके लिए 28 जनवरी तक की अंतिम तारीख निर्धारित की गयी है.
गृह विभाग के स्तर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि सरकारी वाहन एवं कार्यालय में कार्य करने वाले वाहनों को छोड़कर निजी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित होगा. 28 जनवरी 2019 से बिना पास वाले वाहन का प्रवेश वर्जित होगा. इसलिए सरकारी वाहन के ड्राइवर या वैसे सरकारी कर्मी, जो अपना वाहन स्वयं चलाकर आते हैं.
उन्हें अपने वाहन के कागजात दिखाकर सचिवालय सुरक्षा के पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय से वाहन पास निर्धारित समय के पहले तक प्राप्त कर लेने के लिए कहा गया है.
गाड़ी निर्धारित स्थान पर ही पार्क की जायेगी
इसके अलावा इससे संबंधित
जारी अन्य आदेश में कहा गया है कि जहां-तहां वाहन नहीं लगायें. रूट लाईन तथा ड्राइव-वे या पोर्टिको में वाहन खड़ा करने को वर्जित कर दिया गया है. मंत्री या अधिकारियों की गाड़ियां अबउन्हें पोर्टिको में छोड़कर तुरंत वहां से हट जायेंगी और इनकी गाड़ी निर्धारित स्थान पर ही पार्क की जायेगी. सभी वाहनों को पार्किंग में गाड़ी लगाने और दूसरे को ओभर टेक नहीं करने का निर्देश दिया गया है. पैदल चलने वाले कर्मियों के पीछे हार्न नहीं बजाने का भी निर्देश दिया गया है.
व्यर्थ में हार्न बजाकर उन्हें हटाने का प्रयास नहीं करने के लिए कहा गया है. सचिवालय परिसर में गाड़ी की गति सीमा 20 किमी से ज्यादा नहीं रखने का निर्देश दिया गया है.
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