पटना : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार पर लगाया तीन लाख का जुर्माना
Updated at : 04 Jan 2019 8:49 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ दायर हुए मुकदमों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की लापरवाही और संबंधित विभाग की शिथिलता अब सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है. पटना हाइकोर्ट वर्षों से दायर मुकदमों में सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुवार को दो अलग-अलग […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ दायर हुए मुकदमों में राज्य सरकार के पदाधिकारियों की लापरवाही और संबंधित विभाग की शिथिलता अब सरकार के लिए सिरदर्द बनती जा रही है.
पटना हाइकोर्ट वर्षों से दायर मुकदमों में सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए गुरुवार को दो अलग-अलग मामलों में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने जमीन विवाद में 18 वर्ष बाद भी जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं करने पर जहां एक ओर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया.
वहीं, एक अन्य मामले में सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए संबंधित प्रधान सचिव से जवाब तलब किया है. जुर्माने की राशि को राज्य सरकार बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी में जमा करेगी और ऑथोरिटी इस पैसे को जुबेनाइल के वेलफेयर में इस्तेमाल करेगी. गौरतलब है कि एक दिन पहले बुधवार को हाइकोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में सरकार की लापरवाही पर दो लाख रुपये केे जुर्माने का आदेश दिया था.
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