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हाईकोर्ट ने रद की दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा, BPSSC को दिया संशोधित परिणाम निकालने का निर्देश

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को रद करते हुए बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएसएससी) को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकालें. मालूम हो कि बिहार में दारोगा बहाली में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल […]

पटना : पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को रद करते हुए बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएसएससी) को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकालें. मालूम हो कि बिहार में दारोगा बहाली में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर रिट याचिका पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गयी थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

जानकारी के मुताबिक, पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को दारोगा बहाली की मुख्य परीक्षा को रद करते हुए बिहार पुलिस कर्मचारी चयन आयोग (बीपीएसएससी) को निर्देश दिया कि पूरी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संशोधित परिणाम निकालें. जस्टिस शिवा जी पांडेय की अदालत ने बुधवार को फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि यह आदेश मुख्य परीक्षा के लिए है.

रमेश कुमार एवं अन्य 195 अभ्यर्थियों ने परीक्षा में अनियमितता और गड़बडी का आरोप लगाते हुए रिट याचिका दायर की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता चक्रपाणी और राजेश भारद्वाज ने अदालत को बताया था कि प्रारंभिक और मुख्य लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित करने से पहले आरक्षण के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के परिणाम में काफी गड़बड़ी की गयी है. प्रारंभिक परीक्षा में पिछड़ी जाति महिला वर्ग से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुई थी, लेकिन जब मुख्य परीक्षा का परिणाम आया, तो उसमें पिछड़ी जाति की 291 महिला अभ्यर्थियों के नाम शामिल थे. इतना ही नहीं, प्रारंभिक परीक्षा में अति पिछड़ा वर्ग की 222 महिलाएं पास थीं, लेकिन मुख्य परीक्षा में 222 की जगह 616 महिलाओं को अति पिछड़ा वर्ग से पास दिखाया गया है.

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया कि परीक्षा परिणाम को देखने के बाद पता चला कि किसी-किसी परीक्षा केंद्र से एक भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ और किसी-किसी परीक्षा केंद्र से सभी अभ्यर्थी पास किये गये हैं. इतना ही नहीं, जब अभ्यर्थियों ने आरटीआई के तहत इस संबंध में आयोग से जवाब मांगा, तो आयोग ने यह कहते हुए जवाब नहीं दिया कि अंतिम रिजल्ट प्रकाशन के बाद ही किसी तरह का जवाब दिया जायेगा.

मालूम हो कि दारोगा के 1717 पदों पर बहाली के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने 16 सितंबर, 2017 को विज्ञापन निकाला था. दारोगा की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 11 और 15 अप्रैल को आयोजित की गयी थी. इसमें कुल 29,352 अभ्यर्थी पास हुए थे. इसके बाद मुख्य परीक्षा 22 जुलाई को हुई थी. इसमें 10,161 अभ्यर्थी पास हुए थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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