पटना : दारोगा बहाली के रिजल्ट पर रोक हटाने से इन्कार : हाईकोर्ट
Updated at : 14 Sep 2018 7:33 AM (IST)
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने दारोगा के 1717 पदों पर होने वाली नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर रोक हटाने से इन्कार कर दिया है. इस रोक को हटाने के लिए दायर बिहार पुलिस अवर सेवा अायोग की हस्तक्षेप याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रोक जारी रहेगी. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय […]
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पटना : पटना हाईकोर्ट ने दारोगा के 1717 पदों पर होने वाली नियुक्ति के अंतिम परिणाम पर रोक हटाने से इन्कार कर दिया है. इस रोक को हटाने के लिए दायर बिहार पुलिस अवर सेवा अायोग की हस्तक्षेप याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि रोक जारी रहेगी.
न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने रमेश कुमार एवं अन्य 195 उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तिथि निर्धारित की है.
कोर्ट ने कहा कि उस दिन अगर दोनों पक्ष तैयार रहेंगे तो इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली जायेगी. हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम पर यह रोक प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में कथित अनियमितता और गड़बड़ी को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए लगायी है.
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