पटना : सर्विस वोटरों को ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन की मिलेगी सुविधा

Updated at : 02 Sep 2018 8:07 AM (IST)
विज्ञापन
पटना : सर्विस वोटरों को ऑनलाइन-ऑफलाइन आवेदन की मिलेगी सुविधा

पटना : मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन कार्यक्रम सामान्य मतदाताओं के साथ ही सर्विस वोटरों के लिए भी लागू होगा. अपने पैतृक राज्य से बाहर केंद्रीय-राज्य पुलिस सेवाओं एवं विदेशों में भारत सरकार के लिए कार्यरत सर्विस वोटरों के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था की है. सर्विस वोटर सीधे रिटर्निंग अफसर […]

विज्ञापन
पटना : मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन कार्यक्रम सामान्य मतदाताओं के साथ ही सर्विस वोटरों के लिए भी लागू होगा. अपने पैतृक राज्य से बाहर केंद्रीय-राज्य पुलिस सेवाओं एवं विदेशों में भारत सरकार के लिए कार्यरत सर्विस वोटरों के लिए निर्वाचन आयोग ने ऑफलाइन व ऑनलाइन दोनों व्यवस्था की है.
सर्विस वोटर सीधे रिटर्निंग अफसर को आवेदन नहीं कर अपने कमांडिंग अफसर के माध्यम से आवेदन भेजेंगे. इन तमाम वोटरों को चुनाव के दौरान पोस्टल बैलेट करने की सुविधा मिलेगी. इसको लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने विस्तृत गाइडलाइन तैयार कर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजा है.
साथ रह रही पत्नी का भी नाम जुड़ेगा सर्विस वोटरों के साथ रह रहीं उनकी पत्नी का नाम भी मतदाता सूची के अंतिम भाग में रहेगा. आयोग ने साफ किया है कि सर्विस पर्सन अपने पैतृक क्षेत्र के साथ सामान्य वोटर नहीं हो सकते.
उनको सर्विस वोटर ही बनना होगा. सर्विस वोटरों के ऑनलाइन नामांकन के लिए http://servicevoter.nic.in डेडिकेटेड पोर्टल तैयार किया गया है. इसके संचालन को लेकर कमांडिंग अफसरों को लॉग इन आईडी भी उपलब्ध करायी गयी है. सर्विस वोटर आवेदन भर कर कमांडिंग अफसर को देंगे, जिसे आवश्यक जांच के बाद ऑनलाइन माध्यम से संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेज दिया जायेगा. रिटर्निंग अफसर के स्तर पर आवश्यक प्रक्रिया के बाद सर्विस वोटर को ईपिक नंबर जांच कर वापस कमांडिंग अफसर को ही भेज दिया जायेगा.
16 नवंबर तक ऑनलाइन भेजें फॉर्म
आयोग ने कहा है कि सभी कमांडिंग अफसर एक जनवरी, 2018 को प्रकाशित मतदाता सूची को ही ड्राफ्ट पब्लिकेशन मानते हुए उसके आधार पर नये मतदाता का नाम शामिल करने, हटाने या संशोधित करने का आवेदन करें. इसके लिए आवेदन फॉर्म संख्या 2, 2 ए और 3 अधिकृत है, जिसे भारत निर्वाचन आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है.
सर्विस वोटरों को फॉर्म के साथ ही घोषणा पत्र भी देना होगा कि वे उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य वोटर नहीं हैं. यह फॉर्म 16 नवंबर तक एक्सएमएल फाइल बना कर भेजना होगा, ताकि 01 दिसंबर तक जांच कर उसका डिस्पोजल किया जा सके. फॉर्म की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए 15 दिसंबर तक समय मिलेगा. चार जनवरी, 2018 को फाइनल सूची का प्रकाशन होगा.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन