मतदाता सूची में नाम नहीं या गड़बड़ी तो आज से ही जमा करें अपना आवेदन

Updated at : 01 Sep 2018 3:47 AM (IST)
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मतदाता सूची में नाम नहीं या गड़बड़ी तो आज से ही जमा करें अपना आवेदन

पटना : सूबे में शनिवार से मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान) शुरू हो रहा है. इस स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के दौरान एक जनवरी 2019 को 18 साल पूरे कर रहे नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जायेगा. इसके साथ ही जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं […]

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पटना : सूबे में शनिवार से मतदाता सूची का स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान) शुरू हो रहा है. इस स्पेशल रिवीजन प्रोग्राम के दौरान एक जनवरी 2019 को 18 साल पूरे कर रहे नये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से जोड़ा जायेगा. इसके साथ ही जिन मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हैं या जिनका दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में तबादला हो गया है, वैसे लोग भी अपना नाम जुड़वा या हटा सकेंगे.

इसके लिए अगले दो महीने (31 अक्तूबर 2018) तक विशेष दावा-आपत्ति अभियान चलाया जायेगा. इस अभियान के दौरान ऐसे मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या उसमें संशोधन के लिए विहित प्रपत्रों में भर कर आवेदन कर सकेंगे.
ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा निर्वाचन आयोग ने दावा-आपत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा उपलब्ध करायी है. इसके तहत मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की वेबसाइट http://ceobihar.nic.in पर जाकर सिटीजन सर्विसज या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विकल्प का चयन कर या https://www.nvsp.in वेबसाइट खोल कर सीधे नामांकन दर्ज करा सकते हैं. वेबसाइट पर ही पीडीएफ व वर्ड फॉर्मेट में सभी क्षेत्रों की मतदाता सूची उपलब्ध है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना नाम खोज सकते हैं. वोटर लिस्ट रिवीजन की मॉनीटरिंग के लिए राज्य के सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को अपने क्षेत्र का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है. वे रिवीजन अवधि के दौरान क्षेत्र भ्रमण कर सीधे चुनाव आयोग को रिपोर्ट देंगे.
रिवीजन प्रोग्राम में कब क्या
इन फॉर्मों का करें उपयोग
फॉर्म छह : मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए
फॉम छह (ए) : विदेश में रहने वाले भारतीय का नाम शामिल करने के लिए
फॉर्म सात : मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए
फॉर्म आठ : सूची में नाम सहित किसी भी तरह के संशोधन के लिए
फॉर्म आठ (ए) : एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में नाम ट्रांसफर करने के लिए
मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन : एक सितंबर 2018
प्रकाशित प्रारूप पर दावा-आपत्ति : एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक
दावा-आपत्तियों का निबटारा : 30 नवंबर तक
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन : 04 जनवरी 2019 तक
यहां से नि:शुल्क प्राप्त करें फॉर्म
सभी बीएलओ, सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और जिला निर्वाचन कार्यालय से. इसके साथ निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से आॅनलाइन भी फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है.
इनके पास करें जमा
अपने बीएलओ (बूथ लेवल आॅफिसर) के पास, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) व सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के पास या जिला निर्वाचन कार्यालय.
दिक्कत हो तो इस नंबर पर करें कॉल : 1950
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