पटना : बिना प्रदूषण प्रमाणपत्र व आधार नंबर के नहीं होंगे बाइक व कार के इंश्योरेंस
Updated at : 23 Jul 2018 7:55 AM (IST)
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पटना : बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के नये अधिसूचना के अनुसार अब बाइक या कार के इंश्योरेंस के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ-साथ आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है. अगर आप गाड़ी का बीमा कराने जा रहे हैं, तो प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल कर ले. नहीं तो बीमा कराने में परेशानी होगी. इसके अलावा […]
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पटना : बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) के नये अधिसूचना के अनुसार अब बाइक या कार के इंश्योरेंस के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ-साथ आधार नंबर देना अनिवार्य हो गया है.
अगर आप गाड़ी का बीमा कराने जा रहे हैं, तो प्रदूषण प्रमाणपत्र हासिल कर ले. नहीं तो बीमा कराने में परेशानी होगी. इसके अलावा बीमाधारक के पास आधार नंबर भी होना अनिवार्य कर दिया गया है.
जेनरल इंश्योरेंस कंपनी से मिली जानकारी के इस संबंध में इरडा ने जारी अधिसूचना में सभी जेनरल इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश दिया है कि वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र न होने की स्थिति में वाहन का बीमा न करें. वाहन इंश्योरेंस को हर साल री इंश्योरेंस किया जाता है. बीमा कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार सभी बीमा कंपनियों को वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करना जरूरी है.
इसके साथ ही बीमा कंपनियों को अपने सभी कार्यालयों व वेबसाइट पर नये रेट को डिसप्ले भी करने को कहा है. साथ ही बीमा कंपनियों को वर्तमान में चल रहे बीमा को निरस्त करके नये रेट के आधार पर बीमा करने पर भी रोक लगा दी है.
बीमा नहीं कराया तो जुर्माना
अगर किसी वाहन मालिक ने अपनी गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं कराया है, तो फिर उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना या तीन महीने की सजा का प्रावधान है. सरकार का मानना है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न होने से किसी दुर्घटना में घायल या मृत व्यक्ति को पूरा मुआवजा नहीं मिलता है.
इरडा के नये प्रावधान से बहुत से लोग बीमा करने से वंचित रह जायेंगे. इससे लोगों की परेशानी बढ़ेगी. वैसे यह प्रावधान बहुत अच्छा है. इरडा के सख्ती से शहर के 40 फीसदी से अधिक वाहन प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त करने से वंचित रह जायेंगे. वाहन मालिक को प्रदूषण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए इंजन को ठीक करना होगा. तभी अधिकृत एजेंसी प्रदूषण प्रमाणपत्र जारी करेगा.
—सुजीत वर्मा, सहायक प्रबंधक, आेरिएंटल इंश्योरेंस
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