राज्य में खुलेंगी 38 विशेष अदालतें, 180 दिनों में देंगी फैसला
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जायेगी. इनकी स्थापना के लिए गृह विभाग ने का��्यवाही शुरू कर दी है. इन अदालतों में प्रतिदिन सुनवाई होगी. मामलों की सुनवाई छह माह में पूरी कर फैसला सुना दिया जायेगा. ऑनर किलिंग से जुड़े पुराने […]
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पटना : ऑनर किलिंग के मामलों की सुनवाई के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में विशेष अदालतें स्थापित की जायेगी. इनकी स्थापना के लिए गृह विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है. इन अदालतों में प्रतिदिन सुनवाई होगी. मामलों की सुनवाई छह माह में पूरी कर फैसला सुना दिया जायेगा. ऑनर किलिंग से जुड़े पुराने मामले भी सुनवाई के लिए इन अदालतों में स्थानांतरित किये जायेंगे.
सुप्रीम कोर्ट (रिट संख्या 231) के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने आॅनर किलिंग रोकने के लिए 2 जुलाई, 2018 को निरोधात्मक, सुधारात्मक और दंडात्मक कार्रवाई का संकल्प लिया है. इसी के क्रियान्वयन के लिए राज्य में 38 विशेष अदालतों की स्थापना और अन्य कदम उठाये जाने को सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को गाइड लाइन (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्योर) जारी कर दी गयी है.
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