पटना हाइकोर्ट ने लगायी राज्य पुल निर्माण निगम को फटकार, पूछा- आर ब्लॉक फ्लाइओवर...

Published at :03 May 2018 1:37 PM (IST)
विज्ञापन
पटना हाइकोर्ट ने लगायी राज्य पुल निर्माण निगम को फटकार, पूछा- आर ब्लॉक फ्लाइओवर...

पटना : बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों जिधर भी जाएं, आपको किसी न किसी फ्लाइ ओवर का निर्माण होते मिल जायेगा. इसी क्रम में बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लिमिटेड अति व्यस्ततम चौराहे आर ब्लॉक पर भी फ्लाइ ओवर का निर्माण कर रहा है. निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाइकोर्ट ने […]

विज्ञापन

पटना : बिहार की राजधानी पटना में इन दिनों जिधर भी जाएं, आपको किसी न किसी फ्लाइ ओवर का निर्माण होते मिल जायेगा. इसी क्रम में बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लिमिटेड अति व्यस्ततम चौराहे आर ब्लॉक पर भी फ्लाइ ओवर का निर्माण कर रहा है. निर्माण में हो रही देरी पर पटना हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है. अदालत ने गंभीर रुख अख्तियार करते हुये राज्य पुल निर्माण निगम से चार सप्ताह में पूछा कि कब तक इस पुल का निर्माण कार्य पूरा होगा.

बुधवार को इस मसले पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेन्द्र मेनन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रविन्द्र कुमार करण की ओर से दायर लोकहित याचिका पर सुनवायी करते हुए उक्त निर्देश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के उद्देश्य से महात्वाकांक्षी योजना अंतर्गत आर. ब्लॉक चौराहा पर फ्लाइ ओवर का निर्माण कराया जा रहा है. इससे आये दिन जाम की समस्या से लोगों को होने वाली परेशानियों से निजात दिलायी जा सकेगी.

याचिका कर्ता की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि निर्माण की गति धीमी होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब इस मामले पर कोर्ट ने जवाब मांगा है और पूछा है कि आखिर कब तक इसका निर्माण पूरा कर लिया जायेगा. पुल के निर्माण का कार्य इतनी धीमी गति से हो रहा है कि इसके पूरा होने में काफी समय लगने की संभावना है. निर्माण कार्य से आये दिन आर ब्लाक चौराहा पर जाम की समस्या से लोगों को सामना करना पड़ रहा है.

यह भी पढ़ें-
पटना हाइकोर्ट ने तय की निजी बीएड कॉलेजों में फीस, अब ऐसा नहीं कर सकेंगे कॉलेज, पढ़ें

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन