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20 वर्षों के बाद बढ़ाया गया मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स का मेंटेनेंस शुल्क

पटना: लगभग 20 वर्ष बाद नगर निगम ने मौर्यालोक के दुकानदारों व विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों का मेंटेनेंस शुल्क बढ़ा दिया है. मंगलवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी की बैठक में मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसमें दो स्लैब में दुकानदारों को 52 पैसा प्रति वर्ग फुट से बढ़ा कर […]

पटना: लगभग 20 वर्ष बाद नगर निगम ने मौर्यालोक के दुकानदारों व विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों का मेंटेनेंस शुल्क बढ़ा दिया है. मंगलवार को नगर निगम की सशक्त स्थायी की बैठक में मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया. इसमें दो स्लैब में दुकानदारों को 52 पैसा प्रति वर्ग फुट से बढ़ा कर दो रुपया प्रति वर्ग फुट कर दिया गया. वहीं कार्यालयों का मरम्मत शुल्क 65 पैसा के बढ़ा कर तीन रुपया प्रति वर्ग फुट कर दिया गया. जानकारी के अनुसार वर्ष 1997 के बाद मेंटेनेंस शुल्क बढ़ाया गया है.

इसके अलावा वैसे दुकानदार जिन्होंने अपनी दुकान में दो फ्लोर बना लिया है. उन पर कार्रवाई का भी निर्णय लिया गया. मंगलवार की बैठक में आठ से अधिक महत्वपूर्ण एजेंडा पर निर्णय लिया गया. बैठक के बाद मेयर ने बताया कि मौर्यालोक के अलावा दैनिक मजदूरों के मेहनताना में भी बढ़ोत्तरी की गयी. निगम ने कुशल मजदूरों की दैनिक मजदूरी 301 से बढ़ा 313 रुपये और अति कुशल मजदूरों की मजदूरी प्रतिदिन के हिसाब से 367 से बढ़ा कर 381 रुपये कर दी है.

नयी योजना भी भेज सकते हैं पार्षद : नाली-गली योजना के तहत अब एक बार फिर से पार्षद अपने वार्ड की योजना को भेज सकते हैं. पूर्व में पास योजनाओं के अलावा नयी गली निर्माण व टूटी गलियों के निर्माण करने की योजना का प्रस्ताव भेज सकते हैं. प्रस्ताव निगम बोर्ड में लाया जायेगा. वहां से प्रस्ताव पास होने के बाद सरकार को प्रस्ताव भेजा जायेगा.
सड़क पर कचरा फेंकनेवालों पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास
बैठक में सड़क पर कचरा फेंकनेवालों पर भी कार्रवाई कर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव पास हुआ. इसमें दुकान से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर भी जुर्माना शुल्क का निर्धारण किया गया. प्रति माह कचरा उठाव का शुल्क भी निर्धारित किया गया. सशक्त स्थायी में पास होने के बाद इस एजेंडे को निगम बोर्ड की बैठक में लाया जायेगा. वहां से स्वीकृति मिलने के बाद अागे की कार्रवाई की जायेगी.
जगह जुर्माना राशि रुपये में
आवासीय 200
मैरेज, पार्टी हाॅल 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र 10000
क्लब, सिनेमा हॉल, पब, मल्टी काॅम्प्लेक्स 5000
नॉन रेजिडेंसियल 500 वर्ग मीटर से कम 500
ओडीएफ घोषित वार्ड में खुले में शौच करने वालों पर 100
खुले में कचरा चलानेवालों पर 5000
स्ट्रीट वेंडरों पर कचरा फैलानेवाले पर 200
सौ आदमी से अधिक समारोह में कचरा फेंकने पर 10000
इन मुद्दों पर भी निर्णय
– ट्रांसपोर्ट नगर में पूर्व में आवंटित 3000 वर्ग फुट के पंकज कुमार के प्लांट को रद्द किया गया.
– नाला सफाई के दौरान दो मजदूरों को साढ़े चार लाख की और राशि देने का प्रस्ताव पास.
– 71 दैनिक मजदूरों के सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह पर दैनिक मजदूरों को रखने का प्रस्ताव
– मौर्यालोक में प्रवेश व निकास द्वार बनाने का प्रस्ताव.

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