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पटना : एकलपीठ के आदेश पर खंडपीठ ने लगायी रोक

निर्णय : प्रदेश के 142 इंटर कॉलेजों की मान्यता के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई पटना : पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सूबे के करीब 142 महाविद्यालयों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मान्यता देने संबंधित एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस […]

निर्णय : प्रदेश के 142 इंटर कॉलेजों की मान्यता के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई
पटना : पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सूबे के करीब 142 महाविद्यालयों को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को मान्यता देने संबंधित एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही इस मामले में सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन एवं न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एवं अन्य की ओर से दायर अपील पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
गौरतलब है कि मान्यता संबंधी विवाद पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश चक्रधारीशरण की एकलपीठ ने त्रिमूर्ति इंटर कॉलेज एवं अन्य की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्णय को गलत ठहराते हुए मान्यता देने का निर्देश दिया था. एकलपीठ के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की गयी. जिसपर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दिया.
नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया पर 20 हजार का जुर्माना : उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश के बावजूद जवाबी हलफनामा दायर नहीं किये जाने पर नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही अदालत ने जुर्माने की राशि बिहार विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश दिया है.
पालीगंज दोहरे हत्याकांड में अभियुक्तों की सजा बरकरार : उच्च न्यायालय ने 1985 में पटना जिला के पालीगंज थाना के भगजोगा हत्याकांड में निचली अदालत द्वारा दी गयी आजीवन कारावास की सजा के विरूद्ध दायर आपराधिक अपील पर फैसला सुनाते हुए सजा बरकरार रखी है.
कोर्ट ने निचली अदालत की सजा को सही ठहराया. साथ ही अदालत ने अभियुक्तों की जमानत को भी खारिज करते हुए समर्पण करते हुए बचे हुए सजा को भुगतने का निर्देश दिया.न्यायाधीश राकेश कुमार एवं न्यायाधीश मोहित कुमार साह की खंडपीठ ने शिव कुमार यादव एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह फैसला सुनाया है.
पटना : उच्च न्यायालय ने अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मगध विवि के परीक्षा नियंत्रक एवं नालंदा कॉलेज के प्राचार्य को बुधवार को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने डॉ कुसुम कुमारी की ओर से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि अदालत ने 15 सितंबर, 2017 को नालंदा कॉलेज के प्राचार्य को निर्देश दिया था कि वे नालंदा जिला के बिहारशरीफ के पतुआना में स्थित महात्मा बुद्ध हीरामन महाविद्यालय के छात्रों का बीए खंड-1 तथा 2 के परीक्षा पत्र को स्वीकृत करते हुए महाविद्यालय को अग्रसारित करेंगे. आदेश के बावजूद नालंदा महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा उक्त महाविद्यालय के छात्रों का परीक्षा प्रपत्र लेने से इन्कार कर दिया गया था.
मधेपुरा और हाजीपुर के एक इंटर कॉलेज की मान्यता रद्द करने का निर्णय कोर्ट ने किया खारिज: उच्च न्यायालय ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बगैर नोटिस जारी किये मधेपुरा और हाजीपुर के एक इंटर कॉलेज की संबद्धता को समाप्त किये जाने के निर्णय को खारिज कर दिया. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ द्वारा उद्यानचार्या विद्याकर कवि इंटर कॉलेज एवं बाबूलाल सर्वोदय उच्च विद्यालय की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.
पटना : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा सूबे के प्राइवेट बी-एड प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए फी-निर्धारण के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में गठित कमेटी की मूल संचिका को अदालत में प्रस्तुत करें.
अगली सुनवाई 17 अक्तूबर को होगी. न्यायाधीश चक्रधारीशरण सिंह की एकलपीठ ने प्रकाश बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज एवं अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया.

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