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आंध्र प्रदेश मॉडल के आधार पर रिटायर्ड जजों को मिलेगी सुविधा
पटना : अब बिहार में हाइकोर्ट के सभी स्तर के रिटायर्ड जजों को आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सुविधा दी जायेगी. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा गार्ड और संविदा के आधार पर पीए या अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च करने के लिए प्रतिमाह 14 हजार रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा […]
पटना : अब बिहार में हाइकोर्ट के सभी स्तर के रिटायर्ड जजों को आंध्र प्रदेश मॉडल की तर्ज पर सुविधा दी जायेगी. सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को ऑडर्ली, चालक, सुरक्षा गार्ड और संविदा के आधार पर पीए या अनुसचिवीय सहायता मद में खर्च करने के लिए प्रतिमाह 14 हजार रुपये दिये जायेंगे.
इसके अलावा 12 हजार रुपये प्रतिमाह टेलीफोन खर्च के रूप में दिये जायेंगे. प्रतिमाह स्वीकृत मुफ्त कॉल की संख्या के अतिरिक्त 1500 कॉल की अधिकतम सीमा के अलावा यह सुविधा दी गयी है. इस मामले में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. फरवरी महीने में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए सभी राज्यों की सरकारों को आदेश जारी किया था. कि वे आंध्र प्रदेश के इस मॉडल को अपनायें और इसके आधार पर ही रिटायर्ड जजों को सुविधा प्रदान करें. इसके बाद यह पहल की गयी है.
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