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मोतिहारी के पीपी को बहाल नहीं करने पर हाइकोर्ट नाराज, सीएम के प्रधान सचिव से दस दिनों में मांगा जवाब

Updated at : 02 Mar 2022 5:31 PM (IST)
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मोतिहारी के पीपी को बहाल नहीं करने पर हाइकोर्ट नाराज, सीएम के प्रधान सचिव से दस दिनों में मांगा जवाब

कोर्ट ने इसके पूर्व सुनवाई करते हुए विधि विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी करते उनसे स्पष्टीकरण मांगा था.

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पटना. मोतिहारी के पीपी जय प्रकाश मिश्र को अदालती आदेश के दो महीना बीत जाने के बाद भी उनके पद पर बहाल नहीं किये जाने पर नाराज हाइकोर्ट ने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को नोटिस जारी कर दस दिन के अंदर जबाब तलब किया है.

कोर्ट ने हाइकोर्ट कार्यालय को कहा कि इस आदेश की प्रति को डाक से तुरंत मुख्य मंत्री कार्यालय को भेज दिया जाये. सुनवाई के समय विधि विभाग के संयुक्त सचिव उमेश कुमार शर्मा कोर्ट में मौजूद थे. कोर्ट ने इसके पूर्व सुनवाई करते हुए विधि विभाग के संयुक्त सचिव को नोटिस जारी करते उनसे स्पष्टीकरण मांगा था.

कोर्ट ने उनसे यह पूछा था कि अदालती आदेश की अवहेलना के मामले में क्यों नहीं उन्हें जिम्मेदार माना जाये. न्यायमूर्ति पीबी बजनथ्री की एकलपीठ ने गैरकानूनी तरीके से हटाये गये मोतिहारी के पीपी जय प्रकाश मिश्र द्वारा अदालती आदेश की अवमानना को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की है कि अदालत के आदेश के बावजूद पीपी को अब तक पद पर बहाल क्यों नहीं किया गया. कोर्ट ने सरकारी वकील को स्पष्ट रूप से कहा था कि अवमानना का यह मामला दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध दायर किया गया है, इसलिये इस मामले को लेकर जिम्मेदार व्यक्ति को स्वयं अदालत में अपना जवाब देना होगा.

अदालती आदेश का पालन निर्धारित अवधि में आखिर क्यों नहीं किया गया. पूर्व में कोर्ट को सरकार की ओर से बताया गया कि इस मुकदमे से संबंधित संचिका मुख्यमंत्री के यहां लंबित है. इस वजह से अदालती आदेश का पालन नहीं हो सका है.

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