बिहार के नियोजित शिक्षकों को सरकार की चेतावनी, नयी नियमावली का विरोध करने पर होगी कार्रवाई

शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि अगर शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में कोई नियोजित शिक्षक या दूसरे सरकारी कर्मी किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन व अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति नियमावली के विरोध में सक्रिय स्थानीय निकाय में पदस्थ नियोजित शिक्षकों को सख्त चेतावनी दी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मंगलवार को साफ किया है कि अगर नियमावली के विरोध में कोई नियोजित शिक्षक या दूसरे सरकारी कर्मी किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन व अन्य सरकार विरोधी कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी.
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिंह ने इस संदर्भ में प्रदेश के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों को इस संदर्भ में आधिकारिक पत्र लिख कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कहा है. उन्होंने अपने आधिकारिक पत्र में लिखा है कि ऐसी सूचना मिली है कि वर्तमान में कार्यरत स्थानीय निकाय के शिक्षकों की तरफ से नयी नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जायेगा. शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की इस कवायद को बेहद आपत्तिजनक मान कर यह सख्त कदम उठाया है.
दरअसल नियोजित शिक्षकों का एक धड़ा नयी नियमावली के संदर्भ में कई रियायतें चाहता है. इस संदर्भ में बीते दिनों शिक्षक एमएलसी जीवन कुमार ने कहा था कि शिक्षकों की मांग को लेकर सड़क से सदन तक लडूंगा. वहीं बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शिव विलास ने कहा था कि यदि सरकार बीपीएससी से परीक्षा की बात वापस नहीं लेगी और नियमावली में संशोधन कर बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, प्लस टू शिक्षकों की मांग पर सरकार विचार नहीं करेगी, तो 20 से 31 मई तक जिला मुख्यालयों पर धरना और जून में महा आंदोलन होगा.
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जानकारी के मुताबिक नयी शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत राज्य में 1.70 लाख विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जा रही है. इसके लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न भी तैयार कर लिया गया है. जल्द ही विज्ञापन भी निकाला जाना है.
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