नवादा: जब्त ट्रक-हाइवा छुड़ाने पहुंचे वाहन मालिक, हाईकोर्ट ने कहा- पहले जमा करें जुर्माना

Updated:
विज्ञापन

जिला खनन विभाग का कार्यालय | Prabhat Khabar Network

WhatsApp चैनल से जुड़ेंगूगल पर प्रभात खबर चुनें

पटना हाईकोर्ट ने अवैध गिट्टी परिवहन के मामले में जब्त वाहनों को छुड़ाने की याचिकाओं पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने निर्धारित जुर्माना जमा किए बिना वाहनों को मुक्त करने से इनकार कर दिया है. इस फैसले से वाहन मालिकों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

विज्ञापन

नवादा. रजौली थाना कांड संख्या 72/26 में अवैध गिट्टी लदे जब्त वाहनों के मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. जब्त ट्रक, ट्रेलर और हाइवा को छुड़ाने के लिए वाहन मालिकों की ओर से दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने निर्धारित जुर्माना जमा किये बिना वाहनों को मुक्त करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के निर्देश के बाद 13 जब्त वाहनों के मालिकों पर लाखों रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

विज्ञापन

बताया जाता है कि रजौली थाना कांड संख्या 72/26 में अवैध गिट्टी का परिवहन करते हुए कुल 16 ट्रक, ट्रेलर और हाइवा जब्त किये गये थे. यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी रजौली स्वतंत्र कुमार सुमन और नवादा जिला खनन पदाधिकारी प्रत्यय अमन के नेतृत्व में की गयी थी. कार्रवाई के दौरान खान निरीक्षक संतोष प्रकाश झा ने वाहनों को जब्त कराते हुए संबंधित मामले में रजौली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

13 वाहन मालिक पहुंचे हाईकोर्ट

जब्त 16 वाहनों में से 13 वाहन मालिकों ने अपने-अपने वाहनों को मुक्त कराने के लिए पटना हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की. सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बिना निर्धारित जुर्माना जमा किये वाहनों को छोड़ने की मांग स्वीकार नहीं की.

कोर्ट ने संबंधित वाहन मालिकों को जुर्माना राशि जमा करने के बाद ही नियमानुसार वाहन मुक्त कराने की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया.

एक-एक वाहन पर करीब नौ लाख रुपये का जुर्माना

हाईकोर्ट के आदेश के बाद 13 वाहनों पर लगाये गये जुर्माने की राशि से कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है. BR-27GA-8161 के मालिक एम/एस शिव शंकर इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर धनंजय कुमार, पिता महेंद्र सिंह, निवासी रतोई, थाना रोह पर 9,27,819 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

इसी तरह JH-12N-9643 के मालिक शंभू मेहता पर 9,17,181 रुपये, JH-12G-9543 पर 9,15,175 रुपये, BR-21GC-2228 के मालिक कौशल कुमार यादव पर 9,02,903 रुपये और BR-21GC-0366 पर 9,37,323 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

वहीं, JH-12K-6676 के मालिक राम नरेश कुमार पर 8,96,369 रुपये, BR-27GA-4658 के मालिक सुधीर कुमार पर 9,12,883 रुपये और BR-27GA-6729 के मालिक नीतीश कुमार पर 9,37,323 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

BR-27GA-5619 के मालिक सनोज कुमार संगम पर 8,98,106 रुपये और इसी मालिक के वाहन BR-27G-1007 पर 8,94,297 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. BR-27GA-5777 के मालिक मनोज कुमार पर 9,14,734 रुपये, JH-12S-6326 के मालिक राजेंद्र मेहता पर 9,45,032 रुपये और इसी वाहन मालिक के वाहन संख्या JH-12M-0059 पर 9,00,035 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.

किस्तों में भी जमा कर सकेंगे जुर्माना

इस मामले में हाईकोर्ट ने निर्धारित जुर्माना राशि जमा करने के लिए किस्त की अनुमति दी है. इसके तहत पहली किस्त 18 सितंबर 2026 तक जमा करनी होगी. इसके बाद शेष रकम 10 समान मासिक किस्तों में प्रत्येक माह की 18 तारीख तक जमा करनी होगी.

फाइन जमा होने के बाद ही रिलीज की राह

अदालत के निर्देश के अनुसार पहली किस्त जमा करने के बाद वाहन मालिक को वाहन के स्वामित्व से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे. साथ ही वाहन की वर्तमान इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू के बराबर राशि का सिक्योरिटी बॉन्ड अथवा इंडेम्निटी बॉन्ड देना होगा.

आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही संबंधित सक्षम प्राधिकारी वाहन को मुक्त करने पर विचार कर सकेगा. रजौली थाना कांड संख्या 72/26 में हाईकोर्ट की इस कार्रवाई को अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात यह है कि जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए अदालत की शरण में पहुंचे वाहन मालिकों को भी निर्धारित जुर्माना जमा करने की शर्त से राहत नहीं मिली.

आपके शहर में

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन