युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने के दोषी को मिली 10 साल कारावास की सजा

नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक युवती का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को आज 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2015 का है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ओपी श्रीवास्तव ने एक युवती का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी […]
नवादा : बिहार के नवादा जिले की एक अदालत ने एक युवती का अपहरण कर उसका दुष्कर्म करने के आरोपी एक व्यक्ति को आज 10 साल कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2015 का है. पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ओपी श्रीवास्तव ने एक युवती का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी विपिन राजवंशी को आज सजा सुनायी.
विपिनराजवंशी पर आरोप है कि उसने4 दिसंबर 2015 को गरडीह गंगा थाना अंतर्गत नारदीड गांव की एक युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया. सहायक लोक अभियोजक राजेश कुमार ने बताया कि इस मामले में युवती ने 6 दिसंबर 2015 को नारदीगंज थाने में अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज करायी थी.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




