चुनाव: आठ प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

Updated at : 21 Apr 2017 12:43 AM (IST)
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चुनाव: आठ प्रत्याशियों ने भरा नामांकन

नगर निगम क्षेत्र के लिए अब तक 177 ने खरीदा नामांकन पत्र बिहारशरीफ : जिले के चार निकाय क्षेत्रों में चुनाव के लिये नामांकन कार्य जारी है. बिहारशरीफ नगर निगम, सिलाव, राजगीर व इस्लामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है. नामांकन के लिये धूम मची है. दूसरे दिन बिहरशरीफ नगर निगम क्षेत्र के 46 […]

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नगर निगम क्षेत्र के लिए अब तक 177 ने खरीदा नामांकन पत्र

बिहारशरीफ : जिले के चार निकाय क्षेत्रों में चुनाव के लिये नामांकन कार्य जारी है. बिहारशरीफ नगर निगम, सिलाव, राजगीर व इस्लामपुर नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव होना है. नामांकन के लिये धूम मची है. दूसरे दिन बिहरशरीफ नगर निगम क्षेत्र के 46 वार्डो के लिये नामांकन का पर्चा लेने के लिये होड़ मची रहीं. विभिन्न वार्डो के लिये 177 लोगों ने नामांकन का परचा खरीदा. परचा खरीदने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा.परचा खरीदने के साथ ही नामांकन का परचा दाखिला के लिये होड़ मची रहीं. दूसरे दिन बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में आठ प्रत्याशियों नामांकन कराया है.
नामांकन कार्य से लेकर परचा बिक्री के लिय सदर एसडीओ कार्यालय परिसर में स्थान बनाया गया है. नामांकन को लेकर कार्यालय खुलने के साथ ही लोगों का तांता लगा रहा है. गुरुवार को 103 लोगों ने नामांकन का परचा खरीदा जबकि पहले दिन 74 लोगों ने परचा खरीदा था. चुनाव को लेकर नगर निगम में नो ड्यूज लेने वालों का भी तांता लगा रहा है.
वर्तमान पार्षदों को नामाकन के पहले नगर निगम से नो ड्यूज लेना होगा. नगर निगम के द्वारा दिये गये लैपटॉप को भी लौटकार नो ड्यूज लेना तभी नामांकन का परचा भर पायेंगे. ऐसा नहीं करने वाले पार्षद नामांकन नहीं कर पायेंगे. यह नियम पार्षद या उनके स्थान चुनाव लड़ने वाले परिवार के सदस्यों पर भी लागू है.
नामांकन के समय नहीं देना होगा संपत्ति का मूल्यांकन पत्र
नगर निकाय क्षेत्र से चुनाव लडने प्रत्याशियों को अब पूर्व साल की तरह संपत्ति का मूल्यांकन पत्र नहीं देना होगा. नये नियम के अनुसार अपनी परिसंपत्ति अपने पति/ पत्नीएवं आश्रितों का विवरण अचल संपत्ति में कृषि,शहरी भूमि और भवन की स्थिति माप और वर्तमान बाजार मान्य ही नामांकन के समय शपथ में देना होगा.
पूर्व में वास्तुविद या सीओ के द्वारा प्रमाणित प्रमाणपत्र दिये जाने की शर्त थी. इस शर्त को आयोग के द्वारा हटा दिये जाने से प्रत्याशियों को काफी राहत मिला है. इन लोगों के यहां चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गयी है. साथ ही आर्थिक दोहण होने से भी छुटकारा मिल गया है.
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