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कोर्ट ने थानाध्यक्ष पर दिया कार्रवाई का आदेश

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश्र कुमार पांडेय ने गिरियक थानाध्यक्ष नंद किशोर सिंह से कोर्ट आदेश की अवहेलना से तंग आकर एसपी को वेतन बंद करने का आदेश निर्गत किया है. यह आदेश एडीजे ने अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान किया. इसके पूर्व थानाध्यक्ष से कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा था […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश्र कुमार पांडेय ने गिरियक थानाध्यक्ष नंद किशोर सिंह से कोर्ट आदेश की अवहेलना से तंग आकर एसपी को वेतन बंद करने का आदेश निर्गत किया है. यह आदेश एडीजे ने अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान किया. इसके पूर्व थानाध्यक्ष से कोर्ट ने स्पष्टीकरण भी मांगा था परंतु थानाध्यक्ष ने इस आदेश की अवहेलना करते हुए न तो इसका कोई जवाब दिया और ना ही केस डायरी कोर्ट में सौंपी. जबकि इसी केस डायरी के न होने से पांच माह से मामले में अग्रिम जमानत की सुनवाई तक लंबित है.

मामले के अनुसार पावापुरी मध्य बिहर ग्रामीण बैंक 40 लाख रुपये की जालसाजी में तत्कालीन शाखा पदाधिकारी राकेश कुमार व सहायक कर्मी आशीष प्रियदर्शी सहित पांच व्यक्तियों पर गिरियक थाने में अगस्त 2016 में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. तत्पश्चात आरोपित राकेश व आशीष ने जिला जज जितेंद्र कुमार के कोर्ट में अग्रिम जमानत की अरजी दाखिल की थी, जिसकी सुनवाई के लिए तृतीय एडीजे के कोर्ट में स्थानांतरण हुआ था. कोर्ट के सुनवाई के बाद केस डायरी की मांग पर थानाध्यक्ष ने अपनी अधूरी डायरी सौंपी थी.

पुन: कोर्ट ने पूरी डायरी की मांग करते हुए कई नोटिस के साथ शो-काउज नोटिस भी निर्गत किया, परंतु अब तक थानाध्यक्ष ने कोर्ट आदेश की सुध न लेते हुए डायरी नहीं सौंपी और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है. अगली सुनवाई की तिथि 27 मार्च को निर्धारित है.

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