संपत्ति की घोषणा कर पेनल्टी से बचें
Updated at : 09 Jul 2016 7:44 AM (IST)
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बिहारशरीफ : काला धन, अघोषित आय अथवा संपत्ति को लेकर देश भर में चल रहे मुहिम के मद्देनजर आयकर विभाग ने अघोषित आय को घोषित करने का आखिरी मौका दिया है. आय घोषणा योजना 2016 के तहत विभाग ने ऐसी आय व संपत्ति की घोषणा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय लोगों को […]
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बिहारशरीफ : काला धन, अघोषित आय अथवा संपत्ति को लेकर देश भर में चल रहे मुहिम के मद्देनजर आयकर विभाग ने अघोषित आय को घोषित करने का आखिरी मौका दिया है. आय घोषणा योजना 2016 के तहत विभाग ने ऐसी आय व संपत्ति की घोषणा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय लोगों को दिया है. बिहार क्लब में कार्यशाला आयोजित कर आयकर विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को शहर के करदाताओं को योजना की विस्तृत जानकारी दी.
पटना प्रक्षेत्र टू के संयुक्त आयकर आयुक्त संजय मल्लिक ने बताया कि भारत सरकार ने लोगों को अघोषित आय अथवा संपत्ति को घोषित करने का मौका दिया है. अघोषित आय अथवा संपत्ति की घोषणा करने वाले व्यक्ति को घोषित आय अथवा संपत्ति का 45 फीसदी टैक्स के रूप में जमा करना होगा. इस योजना के तहत ऑन या ऑफलाइन आवेदन दिया जा सकता है.
नालंदा एवं नवादा जिले के करदाता प्रधान आयकर आयुक्त पटना के कार्यालय से इसके लिए संपर्क कर सकते हैं. योजना के तहत आय अथवा संपत्ति की घोषणा करने वाले की सूचना पूर्णत: गोपनीय रखी जायेगी तथा इस संबंध में कोई कार्रवाई भी नहीं की जायेगी. हाउस प्रोपर्टी की घोषणा पर वैल्यूअर से उसका वैल्यूएशन कराया जायेगा. अगर कोई शेयर पूंजी की घोषणा करना चाहते हैं तो उनके आसपास स्थित शेयर मार्केट के उस दिन की ट्रेडिंग वैल्यू काे आधार बनाया जायेगा.
उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति की घोषणा नहीं करने की स्थिति में पकड़े जाने पर उस पर पेनाल्टी सहित टैक्स करीब 90 फीसदी तक कर भरना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए यह स्कीम अच्छा मौका है. कार्यशाला में लोगों के प्रश्नों के जवाब भी आयकर अधिकारियों ने दिये व उनकी शंकाएं दूर कीं. इस अवसर पर आयकर अधिकारी नवीन कुमार, दिनेश कुमार, आयकर निरीक्षक, अन्य कर्मचारी, आयकर अधिवक्ता, व्यवसायी चिकित्सक आदि मौजूद थे.
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