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उद्यमी योजना अतिपिछड़ा वर्ग के लिए होगी वरदान

Updated at : 20 Feb 2020 6:37 AM (IST)
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उद्यमी योजना अतिपिछड़ा वर्ग के लिए होगी वरदान

बिहारशरीफ : जिले के अतिपिछड़ा युवक-युवतियों को उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहली बार जिले में उद्यमी योजना की प्रक्रिया शुरू की गयी है. सरकार की ओर से जिस प्रकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जन जाति योजना चलायी जा रही है. उसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा उद्यमी योजना शुरू की […]

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बिहारशरीफ : जिले के अतिपिछड़ा युवक-युवतियों को उद्योग स्थापित कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहली बार जिले में उद्यमी योजना की प्रक्रिया शुरू की गयी है. सरकार की ओर से जिस प्रकार मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति व जन जाति योजना चलायी जा रही है. उसी प्रकार अतिपिछड़ा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री अतिपिछड़ा उद्यमी योजना शुरू की गयी है. लाभुकों को इस योजना की कुल परियोजना इकाई की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम पांच लाख तक ब्याजरहित ऋण प्रदान किया जायेगा. इस योजना के तहत अनुदान सब्सिडी उपलब्ध करायी जायेगी.

लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25 हजार रुपये की दर से सरकार द्वारा खर्च किया जायेगा. अतिपिछड़ा उद्यमी योजना के लिए लाभुकों के लिए जिला उद्योग केंद्र में विभिन्न उद्योग स्थापित करने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है. चयन समिति योग्य परियोजना प्रस्तावों का चयन कर संबंधित उद्यमी को सूचित कर परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
अनुमोदित परियोजना के लिए स्वीकृत राशि तीन चरणों में दी जायेगी. प्रथम किस्त का भुगतान परियोजना स्वीकृति के बाद 25 प्रतिशत दो लाख 50 हजार रुपये दिये जायेंगे.
प्रथम व द्वितीय किस्त के रूप में स्वीकृत परियोजना राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख दिया जायेगा.
क्या कहते हैं अधिकारी
अतिपिछड़ा वर्ग के युवकों कग लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वरदान साबित होगी. बेरोजगार युवा युवती को केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर नहीं कर स्वरोजगार कर स्वावलंबी बन सकते हैं.
सत्येंद्र चौधरी, जिला उद्योग महाप्रबंधक
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