कार्रवाई : जानलेवा हमले के दोषी को 10 वर्षों की सजा
Updated at : 24 Jan 2020 6:29 AM (IST)
विज्ञापन

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे ओम प्रकाश पांडेय ने जानलेवा हमले के दोषी आरोपित संजय सिंह को 10 वर्ष कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना तथा इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपित को तीन वर्षों का कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा […]
विज्ञापन
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के चतुर्थ एडीजे ओम प्रकाश पांडेय ने जानलेवा हमले के दोषी आरोपित संजय सिंह को 10 वर्ष कारावास सहित दस हजार रुपये जुर्माना तथा इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी आरोपित को तीन वर्षों का कारावास सहित पांच हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी. जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.
अभियोजन पक्ष से सजा निर्धारण पर एपीपी राजेंद्र दास सहित ललन कुमार चंचल एवं प्रमोद सिन्हा ने बहस की थी. बचाव पक्ष से उपेंद्र नारायण एवं प्रमोद सिंह के बहस के उपरांत मामले के दो आरोपितों- निराला एवं सिद्धेश्वर सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया गया था.
सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाहों का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण किया गया था. पीड़ित अजीत सिंह के पिता सह मामले के सूचक राजनीति प्रसाद के फर्द बयान पर नूरसराय थाने के तहत आरोप दर्ज किया गया था, जिसके अनुसार आरोपितों ने भूमि विवाद दुश्मनी में घटना को 20 अगस्त, 2015 को रात्रि सात बजे अंजाम दिया था.
पीड़ित अजीत सिंह अपने पिता सह सूचक के साथ गांव में ही पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था. आरोपित वहां पहुंच बकझक करने लगे और गोली चला दी जो पीड़ित को लगी. पीड़ित गोली लगते ही बेहोश हो वहीं गिर गया.
पीड़ित उपचार के लिए कई दिनों तक पीएमसीएच में इलाजरत रहा. पीड़ित व आरोपित सभी नूरसराय थाना क्षेत्र के सरगांव ग्राम वासी हैं. न्यायाधीश ने आरोपित को 17 जनवरी को भादस की धारा 307 तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन




