हत्याकांड के तीन आरोपित दोषी करार

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने सत्र परिवाद संख्या 620/2012 के विचारणोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए हत्या मामले में आरोपितों कृष्णा रविदास, टुनटुन व शिवकुमार रविदास को दोषी करार किया. सजा 12 जुलाई को सुनायी जायेगी. सभी आरोपित नूरसराय थाना क्षेत्र के चरुई पर गांव के है. मामले के विचारण […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने सत्र परिवाद संख्या 620/2012 के विचारणोपरांत साक्ष्य सही पाते हुए हत्या मामले में आरोपितों कृष्णा रविदास, टुनटुन व शिवकुमार रविदास को दोषी करार किया. सजा 12 जुलाई को सुनायी जायेगी. सभी आरोपित नूरसराय थाना क्षेत्र के चरुई पर गांव के है.
मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी सुशील कुमार ने छह साक्षियों का परीक्षण एवं बहस की थी. उन्होंने बताया कि इस मामले के दो अन्य आरोपित गुड्डू व सुमीत कुमार फरार हैं. 20 जून, 2012 को भी आरोपितों ने घटना को अंजाम दिया था. विवाद का कारण था कि मृतका भाई लखेंद्र पासवान के हत्या मामले में गवाह थी. आरोपित के मना करने पर भी गवाही से इन्कार नहीं करने पर सभी आरोपित ने उसकी हत्या कर दी थी. मृतका के पिता कमलेश पासवान के बयान पर नूरसराय थाने में मामला दर्ज किया गया था.
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