लूटपाट के आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने लूटपाट के दोषी आरोपित सियाराम सिंह को आजीवन कारावास व सामान बरामदगी की तहत दस वर्ष कारावास की सजा दी. दोनों की तहत पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. […]
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने लूटपाट के दोषी आरोपित सियाराम सिंह को आजीवन कारावास व सामान बरामदगी की तहत दस वर्ष कारावास की सजा दी. दोनों की तहत पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों की सजाएं साथ साथ चलेगी. आरोपी व पीड़िता सुमन देवी राजगीर थाना क्षेत्र के महादेव गांव के हैं. 23 जुलाई, 2016 की रास्ते में पीड़िता के घर में आरोपित ने लूटपाट की थी. प्राथमिकी के अनुसार, आरोपित अन्य के साथ मिलकर पीड़िता के घर में घुस गया और रिवाॅल्वर के बल पर दो लाख रुपये के जेवरात व सामान लेकर चंपत हो गया. आरोपितों ने चोरी करने की बात को स्वीकार किया है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




