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लूटपाट के आरोपित को आजीवन कारावास

Updated at : 27 Jun 2018 3:57 AM (IST)
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लूटपाट के आरोपित को आजीवन कारावास

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने लूटपाट के दोषी आरोपित सियाराम सिंह को आजीवन कारावास व सामान बरामदगी की तहत दस वर्ष कारावास की सजा दी. दोनों की तहत पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. […]

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बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के तृतीय एडीजे राजेश कुमार पांडेय ने लूटपाट के दोषी आरोपित सियाराम सिंह को आजीवन कारावास व सामान बरामदगी की तहत दस वर्ष कारावास की सजा दी. दोनों की तहत पांच पांच हजार रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा, जिसे अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. दोनों की सजाएं साथ साथ चलेगी. आरोपी व पीड़िता सुमन देवी राजगीर थाना क्षेत्र के महादेव गांव के हैं. 23 जुलाई, 2016 की रास्ते में पीड़िता के घर में आरोपित ने लूटपाट की थी. प्राथमिकी के अनुसार, आरोपित अन्य के साथ मिलकर पीड़िता के घर में घुस गया और रिवाॅल्वर के बल पर दो लाख रुपये के जेवरात व सामान लेकर चंपत हो गया. आरोपितों ने चोरी करने की बात को स्वीकार किया है.

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