14 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में दो महिलाएं दोषी करार, 31 जुलाई को होगी सजा पर सुनवाई

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मुजफ्फरपुर में एक 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दो महिलाओं को दोषी करार दिया है. यह घटना 2025 में दर्ज हुई थी. मामले में सजा का एलान 31 जुलाई को किया जाएगा.
मुजफ्फरपुर: नगर थाना क्षेत्र की एक 14 वर्षीय किशोरी के अपहरण मामले में विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने दो महिलाओं को दोषी करार दिया है. विशेष पॉक्सो एक्ट संख्या-दो के न्यायाधीश रामजी सिंह यादव ने वैशाली जिले के सदर थाना क्षेत्र के सेंदुआरी गांव निवासी लक्ष्मी देवी और बरूराज थाना क्षेत्र के हरनाही गांव निवासी सरिता देवी को दोषी ठहराया. अब इस मामले में सजा के बिंदु पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी.
2025 में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
मामले में विशेष लोक अभियोजक रामेश्वर साह ने कोर्ट के समक्ष गवाहों को प्रस्तुत किया. पीड़िता की मां ने 23 मार्च 2025 को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, 19 मार्च 2025 की रात उनकी 14 वर्षीय पुत्री नाराज होकर घर से निकल गई थी.
स्टेशन से बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप
प्राथमिकी के मुताबिक, किशोरी पहले मोहल्ले में एक घर में छिपी रही और बाद में एक ऑटो चालक के साथ कल्याणी चौक पहुंची. वहां से वह रेलवे स्टेशन चली गई, जहां तीन महिलाओं ने उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र स्थित एक मकान में ले गईं.
कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाने का आरोप
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जिस मकान में उसे ले जाया गया, वहां जन्मदिन की पार्टी चल रही थी. इसी दौरान उसे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया गया. अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो कमरे में एक अज्ञात युवक भी मौजूद था. मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
31 जुलाई को तय होगी सजा
साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने दोनों महिलाओं को दोषी करार दिया है. अब 31 जुलाई को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, जिसमें अदालत दोषियों की सजा का एलान करेगी.
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By Premanshu Shekhar
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