प्रेमिका पर आंखें फोड़कर मजदूर की हत्या का आरोप, मां के बयान पर FIR, दो बच्चों संग फरार है नामजद महिला

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प्रेमी-प्रेमिका की फाईल फोटो

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मुजफ्फरपुर में एक मजदूर की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। प्रेम-प्रसंग में शक के चलते मजदूर की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गईं। इस मामले में प्रेमिका कमली देवी और उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है।

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Muzaffarpur Crime: अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया चाणक्यपुरी रोड नंबर छह स्थित किराये के मकान में मजदूर उपेंद्र पासवान (38) की हत्या के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. मृतक की मां शकुंतला देवी के लिखित आवेदन पर महिला समेत उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आवेदन में महिला पर उपेंद्र की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या करने और उसकी दोनों आंखें फोड़ने का आरोप लगाया गया है. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस नामजद महिला और उसके संभावित सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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18 सितंबर की सुबह कमरे में मिला था खून से लथपथ शव

मृतक की मां शकुंतला देवी, मीनापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर गांव की रहने वाली हैं. उन्होंने पुलिस को दिये आवेदन में बताया है कि उनका पुत्र उपेंद्र पासवान पिछले करीब 5-6 महीनों से कमली देवी के साथ बैरिया चाणक्यपुरी स्थित मकान में किराये पर रह रहा था. यह मकान सुवंश शिवशंकर सिंह का बताया गया है.

शकुंतला देवी के अनुसार, कमली देवी के अन्य पुरुषों से संबंध होने का उपेंद्र विरोध करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था.

मां का आरोप है कि 18 सितंबर 2026 की सुबह सूचना मिलने के बाद जब वह किराये के मकान पर पहुंचीं, तो उपेंद्र का शव कमरे में खून से लथपथ पड़ा था. आवेदन में उन्होंने आरोप लगाया है कि उपेंद्र की दोनों आंखें फोड़ दी गयी थीं.

महिला और अज्ञात सहयोगियों पर हत्या का आरोप

मृतक की मां ने पुलिस को दिये आवेदन में आरोप लगाया है कि कमली देवी ने अपने अन्य आपराधिक सहयोगियों के साथ मिलकर साजिश के तहत उपेंद्र की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि साक्ष्य मिटाने और पहचान विकृत करने के उद्देश्य से उसकी दोनों आंखें निकालने या फोड़ने की कोशिश की गयी.

ये आरोप मृतक की मां के आवेदन में लगाये गये हैं. पुलिस अब घटनास्थल से मिले साक्ष्यों और अन्य जांच के आधार पर मामले की सच्चाई का पता लगा रही है.

BNS की धारा 103(1) और 238 में FIR

अहियापुर पुलिस ने प्राथमिकी संख्या 1478/2026 दर्ज की है. केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) और 238 के तहत दर्ज किया गया है.

प्राथमिकी में नामजद कमली देवी घटना के बाद अपने दो बच्चों के साथ फरार बतायी जा रही है. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

FSL और मोबाइल सर्विलांस से जांच आगे बढ़ा रही पुलिस

पुलिस घटनास्थल से जुटाये गये वैज्ञानिक साक्ष्यों और फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की रिपोर्ट के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. आरोपितों तक पहुंचने के लिए मोबाइल सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है.

स्थानीय लोगों और मकान मालिक से भी पुलिस पूछताछ कर रही है. पुलिस का कहना है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और फरार महिला तथा उसके संभावित सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

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