मुजफ्फरपुर.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के श्रमायुक्त व मोतिहारी के डीएम को नोटिस जारी कर 27 मई के पूर्व तक जवाब मांगा है. पूर्वी चंपारण जिले के पिपरा थाना के चकवारा बखरी गांव निवासी मदन कुमार प्रसाद की मृत्यु के बाद भी उनके परिजनों को बीमा एवं पारिवारिक पेंशन के लाभ से वंचित रखा गया है. बताते चलें कि मदन कुमार प्रसाद इ-श्रम कार्ड धारक थे. उनकी मृत्यु हो चुकी है. मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए आयोग ने श्रमायुक्त व डीएम को नोटिस जारी किया है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है