मुजफ्फरपुर: मां-बेटे के दोहरे हत्याकांड में चार आरोपित दोषी करार,छह अक्टूबर को सजा

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व्यवहार न्यायालय, मुजफ्फरपुर

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मुजफ्फरपुर में रोहित कुमार और उनकी मां जानकी देवी की गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. चार आरोपियों को दोषी करार दिया गया है, जबकि सजा का ऐलान 6 अक्टूबर को होगा.

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दोहरा हत्याकांड दोषी: मुजफ्फरपुर के चर्चित रोहित कुमार और उसकी मां जानकी देवी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-पंचम कुमारी ज्योत्सना की अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए नामजद चारों आरोपितों को दोषी करार दिया है. दोषियों में विनोद साह, उसकी पत्नी हेमलता कुमारी, दशरथ साह और अमर कुमार शामिल हैं. अदालत अब दोषियों की सजा के बिंदु पर 6 अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

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अदालत में पेश किए गए 9 गवाह और पुख्ता साक्ष्य

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक नरेश कुमार वर्मा ने अदालत के समक्ष मामले को मजबूती से रखा:

  • गवाही और साक्ष्य: कोर्ट में कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और घटना से जुड़े वैज्ञानिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए.
  • अधिवक्ता का सहयोग: मामले के विचारण के दौरान अधिवक्ता आशीष कुमार त्रिवेदी ने अभियोजन को सहयोग प्रदान किया.
  • चार्जशीट: सदर थाना पुलिस के जांच अधिकारी (आईओ) ने सभी साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था.

घर के बाहर बैठे मां-बेटे पर बरसाई थीं गोलियां

घटना को लेकर 6 फरवरी 2024 को पताही हरि निवासी कृष्णा देवी ने सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी:

  • हमले की शुरुआत: 4 फरवरी 2024 की शाम करीब 6 बजे कृष्णा देवी अपनी गोतनी जानकी देवी व अन्य के साथ घर के बाहर बैठी थीं, तभी आरोपित हथियार लेकर पहुंचे.
  • रोहित की हत्या: प्राथमिकी के अनुसार, हेमलता के उकसाने पर पति विनोद साह ने पिस्टल निकालकर अमर को सौंपी. अमर ने रोहित कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
  • मां को भी मार डाला: इसके तुरंत बाद दशरथ साह के ललकारने पर हमलावरों ने जानकी देवी को भी गोली मार दी, जिससे उनकी भी जान चली गई.

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