पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला: किशोरी से छेड़खानी के दोषी सुनील को 3 वर्ष की जेल, भाई को डांट-फटकार की सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर
मुजफ्फरपुर में किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाले दोषी को कोर्ट ने तीन साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला क्या है।
पॉक्सो कोर्ट सजा: बरियारपुर थाना क्षेत्र में किशोरी से छेड़खानी के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्रा की अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी सुनील कुमार को 3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है. जुर्माना राशि अदा नहीं करने की स्थिति में दोषी को 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी. वहीं मामले में सह-आरोपी उसके भाई संजीत कुमार को अदालत ने डांट-फटकार लगाकर रिहा करने का आदेश दिया.
छह गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने ठहराया दोषी
अदालत में मामले की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों को पेश किया. गवाहों के बयान और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपित सुनील कुमार को दोषी करार दिया:
- चार्जशीट: मामले के विवेचक ने अनुसंधान पूरा कर चारों आरोपितों के विरुद्ध 19 जून 2025 को सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था.
- गवाही व साक्ष्य: अभियोजन पक्ष ने गवाहों के माध्यम से छेड़खानी और उसके बाद हुई मारपीट के आरोपों को अदालत के समक्ष साबित किया.
दुकान के पास सोई किशोरी से की थी अश्लील हरकत
यह वारदात 27 अगस्त को घटी थी. मामले को लेकर 5 सितंबर 2025 को पीड़िता के मौसा ने बरियारपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता दुकान के समीप सोई हुई थी, तभी आरोपित सुनील कुमार ने उसके साथ अश्लील हरकत व छेड़खानी शुरू कर दी.
शिकायत करने पर घर में घुसकर की थी मारपीट
प्राथमिकी के अनुसार, घटना के बाद जब पीड़िता के स्वजन शिकायत लेकर आरोपित के घर पहुंचे, तो आरोपितों ने गाली-गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट की:
- आरोपितों ने लाठी-डंडों से लैस होकर पीड़िता के घर में घुसकर परिजनों पर हमला बोल दिया था.
- इस हमले में वादी की पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई थी.
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