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खुशी अपहरण कांड की हाइकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अगले शुक्रवार का इंतजार

खुशी अपहरण कांड की हाइकोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अगले शुक्रवार का इंतजार

संवाददाता, मुजफ्फरपुर

शहर की चर्चित छह वर्षीय खुशी अपहरण कांड की शुक्रवार को हाइकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पायी. वादी के अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार ने बताया कि केस लिस्टिंग हो चुकी है. लेकिन, शुक्रवार को लिसनिंग नहीं हो पायी है. अब अगले शुक्रवार का इंतजार किया जा रहा है. अधिवक्ता ने बताया कि खुशी के पिता राजन साह व उसके परिवार के सदस्यों को सीबीआइ पर पूरा भरोसा है. पिछले सप्ताह सीबीआइ की टीम चार दिनों तक कैंप करके परिजन व आसपास लोगों का बयान भी दर्ज किया था. संभावना जतायी जा रही है कि राजन साह ने जिन संदिग्धों के नाम सीबीआइ को बताया था. जल्द ही उसको नोटिस देकर पूछताछ के लिए पटना बुला सकती है. या फिर उसका नार्को टेस्ट करवा सकती है.

जानकारी हो कि शहर के दो चर्चित अपहरण कांड एमबीए छात्रा यशी सिंह व छह वर्षीय खुशी अपहरण कांड की जांच सीबीआइ कर रही है. यशी सिंह अपहरण कांड की केस की मॉनिटरिंग हाइकोर्ट के द्वारा किया जा रहा है. सीबीआइ ने हाइकोर्ट से तीन माह की मोहलत ली है. वहीं, खुशी अपहरण कांड में राजन साह के अधिवक्ता ओमप्रकाश कुमार की ओर से हाइकोर्ट में अवमानना वाद दायर किया गया है. जिसकी जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है. यशी सिंह अपहरण कांड की जांच इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम कर रही है. वहीं, खुशी अपहरण कांड की जांच गौरवा मिश्रा के नेतृत्व में की जा रही है.

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Prabhat Khabar News Desk
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