दहेज हत्या मामला : ससुर दोषी करार, सजा 17 अप्रैल को
Author Prabhat kumar
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Father-in-law found guilty
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संवाददाता, मुजफ्फरपुर
दहेज हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-11 अंकुर गुप्ता की अदालत ने साहेबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसौनी निवासी ससुर भगवान साह को दोषी करार दिया है. अदालत अब सजा के बिंदु पर 17 अप्रैल को सुनवाई करेगी.सरकारी वकील एपीपी सुनील कुमार पाण्डेय ने बताया कि इस मामले में कुल पांच गवाहों की गवाही अदालत में दर्ज कराई गई थी. साहेबगंज पुलिस ने इस मामले में 5 अगस्त को भगवान साह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.यह था मामला
साहेबगंज थाना क्षेत्र के आशा पट्टी परसौनी गांव में वर्ष 2017 में दहेज लोभी पति और ससुराल वालों ने मिलकर रितु देवी की हत्या कर दी थी. मृतका रितु देवी के भाई और पूर्वी चम्पारण के मजहबी थाना क्षेत्र के महम्मद चौबे टोला निवासी राजा साह के बयान पर साहेबगंज पुलिस ने मृतका के पति कमलेश साह, ससुर भगवान साह, ननदोई पुनपुन साह और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
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By प्रभात कुमार
प्रभात कुमार, पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभात का 18 वर्षों का अनुभव है. प्रशासनिक नीतियों के विश्लेषण, राजनीतिक घटनाक्रमों की सटीक रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता में इनकी रुचि है. जटिल विषयों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की इनमें क्षमता है.
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