एक आधार कार्ड पर अधिक उर्वरक खरीदने वालों की अब खैर नहीं, होगी कार्रवाई
Author : Prabhat Khabar News Desk Published by : Prabhat Khabar Updated At : 29 Dec 2020 8:57 AM
एक आधार नंबर पर अधिक मात्रा में उर्वरक खरीद करने वाले पर कृषि विभाग शिकंजा कसेगा. जिले के ऐसे टॉप-20 क्रेता (एक ही आधार नंबर पर खरीद करने वाले) की सूची कृषि निदेशालय के पास भेजी जायेगी. इसके लिए डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने नौ प्रखंडों में जिला स्तरीय जांच टीम गठित किया है. जिला स्तरीय पदाधिकारी की टीम में दो प्रखंड कृषि पदाधिकारी होंगे. कृषि विभाग के सचिव के निर्देश के आलोक में डीएम ने एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. रिपोर्ट को विभाग के साइट पर अपलोड किया जायेगा.
एक आधार नंबर पर अधिक मात्रा में उर्वरक खरीद करने वाले पर कृषि विभाग शिकंजा कसेगा. जिले के ऐसे टॉप-20 क्रेता (एक ही आधार नंबर पर खरीद करने वाले) की सूची कृषि निदेशालय के पास भेजी जायेगी. इसके लिए डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने नौ प्रखंडों में जिला स्तरीय जांच टीम गठित किया है. जिला स्तरीय पदाधिकारी की टीम में दो प्रखंड कृषि पदाधिकारी होंगे. कृषि विभाग के सचिव के निर्देश के आलोक में डीएम ने एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है. रिपोर्ट को विभाग के साइट पर अपलोड किया जायेगा.
इधर, जिले के सभी प्रखंड में ऐसे क्रेता की सूची तैयार कर लिया गया है. इसमें पारू में 9, मुशहरी में 9, मुरौल में 2, औराई में 2, बोचहां में 3, मोतीपुर में 3, कटरा में 1, गायघाट में 2 और कटरा के एक क्रेता है.
दरअसल, उर्वरकों की काला बाजारी को रोकने के लिए वितरण की नयी व्यवस्था की गयी है. सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों से किसान को उर्वरक लेने के लिए आधार कार्ड जरूरी है. किसान को प्वाइंट आफ सेल (पीओएस) मशीन पर अंगूठा लगाना होता है. आधार कार्ड से मेल होने पर उर्वरक मिलता है. किसानों को सहकारी समिति सहित अन्य सरकारी केंद्रों से उर्वरक उपलब्ध कराया जाता है. इसके साथ ही निजी दुकानदारों को भी उर्वरक के विक्रय के लिए पीओएस मशीन दिया गया है.
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उर्वरक की कालाबाजारी व तस्करी की शिकायत के मद्देनजर सभी प्रखंड में उर्वरक दुकानों के जांच के लिए छापामार दल का का गठन किया गया है. प्रत्येक शनिवार को कार्रवाई की समीक्षा होगी. छापामार दल जिला स्तरीय पदाधिकारी के नेतृत्व में गठित किया गया है. उर्वरक के भंडारण व वितरण में गड़बड़ी होने पर उर्वरक नियंत्रण कानून के तहत कार्रवाई होगी.
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