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बिंदालाल गुप्ता की मौत मामले में तीन आरोपित ने दिया जमानत का आवेदन

Updated at : 06 Aug 2024 12:30 AM (IST)
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बिंदालाल गुप्ता की मौत मामले में तीन आरोपित ने दिया जमानत का आवेदन

बिंदालाल गुप्ता की मौत मामले में तीन आरोपित ने दिया जमानत का आवेदन

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मुजफ्फरपुर. कांटी के बिंदालाल गुप्ता के मौत मामले में जेल में बंद तीन आरोपित ने जमानत की अर्जी दाखिल की है. कलेक्ट्रेट में बीते चार जुलाई को पेट्रोल छिड़क कर बिंदालाल ने शरीर में आग लगा ली थी. एसकेएसमीएच में इलाज के दौरान भी बिंदालाल गुप्ता ने अपना बयान दर्ज कराया था. हालांकि नगर थाने में बिंदालाल की पत्नी किशोरी देवी के आवेदन के आधार पर नगर थाने में बीते सात जुलाई को एफआइआर करायी गयी थी. इसमें कांटी निवासी संजय राम, पप्पू राम और दोनों के पुत्र को नामजद किया गया था. इसमें पप्पू राम, संजय राम और विशाल राम ने कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है. तीनों की अग्रिम जमानत अर्जी 27 जुलाई को जिला जज के न्यायालय में दाखिल की गयी थी, जिस पर सुनवाई चल रही है. बताया गया कि इस केस में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख आठ अगस्त तय है. इससे पहले आइओ सत्येंद्र कुमार को न्यायालय में केस डायरी दाखिल करना है. इसमें पुलिस यह साक्ष्य पेश करेगी कि जमीन पर कब्जे के टसल में किस तरह बिंदालाल गुप्ता आहत था. आरोपितों की इस मामले में कैसे संलिप्तता है, आदि कई बिंदुओं पर जांच रिपोर्ट पेश की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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