पत्रकार हत्याकांड में अब छह जनवरी को होगी गवाही
Updated at : 05 Jan 2020 1:16 AM (IST)
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मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायाधीश के नहीं रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. कोर्ट ने गवाही के लिए छह जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है. पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डून मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो पायी. वहीं मुजफ्फरपुर […]
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मुजफ्फरपुर : पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में न्यायाधीश के नहीं रहने के कारण गवाही नहीं हो सकी. कोर्ट ने गवाही के लिए छह जनवरी की अगली तिथि निर्धारित की है. पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन व भागलपुर विशेष कारा में बंद अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डून मियां की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो पायी.
वहीं मुजफ्फरपुर जेल में बंद रिशु जायसवाल, विजय कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी, सोनू कुमार सोनी, सोनू कुमार गुप्ता एवं राजेश कुमार की सदेह उपस्थित पुलिस अभिरक्षा के बीच करायी गयी.
दुष्कर्म के प्रयास मामले में तीन वर्षों की सजा
सीवान. एडीजे छह जीवन लाल की अदालत ने महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपित को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनायी है.
बताते चलें कि भगवानपुर थाना एक महिला ने थाने में ललन मांझी के खिलाफ कांड संख्या 78/2006 दर्ज करायी थी. उसने अपने आवेदन में कहा था कि 24 मई 2005 को 11:00 बजे रात में ललन मांझी आंगन में घुसकर मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था. उसी दौरान पति की नींद खुली और उसे पकड़ने की कोशिश किया.
लेकिन आरोपित हथियार के बल पर धमकाते हुए भाग निकला. कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता व एपीपी याहिया खान की बहस सुनने के बाद लल्लन मांझी को दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई है. इसके बाद ललन मांझी की जमानत आवेदन पर कोर्ट ने उसे जमानत पर भी छोड़ दिया.
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