मुजफ्फरपुर : नगर निगम में पौने चार करोड़ के टिपर घोटाले में आरोपित पूर्व नगर आयुक्त रमेश रंजन की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गयी है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेल पर सुनवाई करते हुए अगले आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक लगायी है. आदेश की काॅपी विशेष निगरानी न्यायालय मुजफ्फरपुर को भी भेजी गयी है.
पूर्व नगर आयुक्त की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी. पटना हाईकोर्ट ने भी जमानत अर्जी खारिज कर दी थी. इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसी मामले में तत्कालीन एडीएम सह नगर आयुक्त रंगनाथ चौधरी, रमेश प्रसाद रंजन एवं पूर्व मेयर सुरेश कुमार एवं सहायक अभियंता महेंद्र सिंह एवं आपूर्तिकर्ता मोहन हिम्मत सिंगका की अग्रिम जमानत को विशेष निगरानी न्यायालय ने खारिज कर दिया था.