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गायब दूसरी बच्ची के शव की तलाश, अहियापुर थाना क्षेत्र इलाके में गंडक नदी के किनारे शव को छिपाये जाने की आशंका

मुजफ्फरपुर : सिकंदरपुर श्मशान से कंकाल की बरामदगी के बाद सीबीआइ की कार्रवाई में तेजी आ गयी है. सीबीआइ अब बालिका गृह से गायब दूसरी बच्ची के शव की तलाश में है. बुधवार की पूरी रात सीबीआई एक टीम जांच में जुटी रही. शव को अहियापुर थाना क्षेत्र के नदी किनारे ठिकाने लगाये जाने की […]

मुजफ्फरपुर : सिकंदरपुर श्मशान से कंकाल की बरामदगी के बाद सीबीआइ की कार्रवाई में तेजी आ गयी है. सीबीआइ अब बालिका गृह से गायब दूसरी बच्ची के शव की तलाश में है. बुधवार की पूरी रात सीबीआई एक टीम जांच में जुटी रही. शव को अहियापुर थाना क्षेत्र के नदी किनारे ठिकाने लगाये जाने की जानकारी सीबीआई को मिली है.
रिमांड पर लिये गये विजय और गुड्डू ने खुलासा किया था कि ब्रजेश के कहने पर ही उन दोनों ने शव को दफनाया था. जांच में बालिका गृह की तीन बच्चियों की मृत्यु की जानकारी सीबीआई को मिली थी. गुड्डु पटेल और विजय तिवारी की निशानदेही पर सिकंदरपुर स्थित श्मशान में खुदाई कर खोपड़ी,हाथ की हड्डी सहित शव के अन्य अवशेष को बरामद किया गया था.
बालिका गृह मामले में जेल में बंद संतोष को दो दिनों का मिला पेरोल : मुजफ्फरपुर. बालिका गृह कांड में जेल में बंद ब्रजेश ठाकुर समेत सभी 11 आरोपितों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही विशेष पॉक्सो कोर्ट में करायी गयी. कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 12अक्तूबर को निर्धारित की है. वही संतोष को मां के श्राद्धकर्म में भाग लेने के लिए दो दिनों की अनुमति दी गयी.
रोजी रानी समेत तीन आरोपित भेजे गये जेल : बालिका गृह कांड में गिरफ्तार जिला बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी समेत तीन आरोपितों की रिमांड अवधि गुरुवार को पूरी हो गयी. कड़ी सुरक्षा के बीच तीनों को देर शाम पाॅक्सो कोर्ट में पेश किया. अगली तिथि 12 अक्तूबर निर्धारित की गयी है. सीबीआई ने न्यायालय में आवेदन देकर तीनों आरोपितों को जेल भेजने का आग्रह किया.
इसके बाद रोजी रानी की ओर से पटना उच्च न्यायालय से आये अधिवक्ता के डी मिश्रा ने ज्यूडिशियल कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि मेरी मुवक्किल एक सरकारी पद पर रही महिला हैं. सीबीआई इनको पूछताछ के लिए घर से लायी थी. सीबीआई इनके विरुद्ध कोई मेमो आॅफ एवीडेंस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है. इसलिए इन्हें कस्टडी में भेजना उचित नहीं है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद रोजी रानी, विजय तिवारी व गुड्डू को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया.

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