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मतदाता पुनरीक्षण: वोटर सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज मान्य

Updated at : 30 Jun 2025 8:57 PM (IST)
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मतदाता पुनरीक्षण: वोटर  सत्यापन के लिए 11 दस्तावेज मान्य

11 documents are valid for voter verification

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ज़िले में कुल 34,86,215 मतदाता और 3,481 बूथों पर 3,481 बीएलओ तैनात है

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

ज़िला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने सोमवार को राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों के साथ बैठककर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की पूरी प्रक्रिया और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों से सभी को अवगत कराया. मंत्री राजू कुमार सिंह, विधायक विजेंद्र चौधरी, निरंजन राय, राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार डीआरडीए डायरेक्टर संजय कुमार सहित कई अन्य अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे.

कुल 34,86,215 मतदाता और 3,481 बूथों पर 3,481 बीएलओ

राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से बूथ-वार बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने का आग्रह कियाण्उ न्होंने ज़ोर दिया कि बीएलए, बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के साथ समन्वय बनाए रखें, ताकि मतदाताओं को किसी भी समस्या का समाधान प्रारंभिक स्तर पर ही मिल सके और दावा/आपत्ति एवं अपील की संख्या कम हो

उल्लेखनीय है कि ज़िले में कुल 34,86,215 मतदाता और 3,481 बूथों पर 3,481 बीएलओ तैनात है.

मतदाता सत्यापन के लिए यह चाहिए डाक्यूमेंट

1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मे मतदाता: इन्हें केवल जन्मतिथि/जन्म स्थान के लिए दस्तावेज़ देना होगा, कोई अन्य दस्तावेज़ नहीं.

1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में जन्मे व्यक्ति: इन्हें अपना तथा माता या पिता का जन्मतिथि/जन्म स्थान का दस्तावेज़ देना होगा.

2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति: इन्हें अपना जन्मतिथि/जन्म स्थान तथा माता और पिता दोनों का जन्मतिथि/जन्म स्थान संबंधी दस्तावेज़ देना होगा.

11 प्रकार के दस्तावेज मान्य

मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करने या उसमें संशोधन करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने 11 प्रकार के दस्तावेज़ों को मान्यता दी है. ये दस्तावेज़ आपकी पहचान, जन्मतिथि या पते के सत्यापन के लिए स्वीकार किए जाएंगे

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कर्मियों को आई-कार्ड/पेंशन पेमेंट ऑर्डर

1 जुलाई 1987 के पूर्व सरकारी, स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई-कार्ड/प्रमाण पत्र/दस्तावेज़.

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र.

पासपोर्ट

मैट्रिक/शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत है

स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र

वन अधिकार प्रमाण पत्र

सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत ओबीसी/एससी/एसटी जाति प्रमाण पत्र

नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस

राज्य/स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर

सरकार द्वारा भूमि/गृह आवंटन प्रमाण पत्र

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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Prabhat Kumar

लेखक के बारे में

By Prabhat Kumar

I am working as a chief reporter at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on district administration, political, social, and current topics.

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