वंशावली की कॉपी जिले के सभी निबंधन कार्यालय को भेजी जायेगी, ताकि उसमें शामिल लोगों के नाम पर विगत पांच सालों में निबंधित जमीन का ब्योरा निकाला जा सके. उक्त अवधि में वंशावली में शामिल किसी भी सदस्य के नाम पर यदि जमीन रजिस्ट्री की पुष्टि होती है, तो उसे जब्त किया जायेगा.
डिफाल्टर मिलरों पर कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में सोमवार को डीएम ने एसएफसी के जिला प्रबंधक को जल्द-से-जल्द डिफाल्टर मिलरों की सूची सभी सीओ को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. सरकारी निर्देशों के अनुसार, मिलरों ने बैंक गारंटी के रूप में जो राशि जमा की थी, उसे जब्त करना है. लेकिन, जिला प्रबंधक ने बताया कि यहां जितने भी डिफाल्टर मिलर हैं, उन्होंने बैंक गारंटी दी ही नहीं थी, बल्कि अचल संपत्ति दी थी. डीएम ने निर्देश दिया कि गारंटी के रूप में जिन अचल संपत्तियों के कागजात दिये गये हैं, उसे अविलंब जब्त किया जाये. सहायक लोक अभियोजक निर्भय कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, जिन मामलों में बैंक गारंटी नहीं है, उनके बेल स्वत: अमान्य हो जायेंगे. डीएम ने जिला प्रबंधक को निर्देश दिया कि वे एसएसपी को डिफाल्टर मिलरों की सूची देते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग करें.