Muzaffarpur Municipal Corporation: दुकानदारों को अल्टीमेटम, नहीं हटाया अतिक्रमण तो निगम चलाएगा बुलडोजर

Updated at : 07 Aug 2022 8:32 AM (IST)
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Muzaffarpur Municipal Corporation: दुकानदारों को अल्टीमेटम, नहीं हटाया अतिक्रमण तो निगम चलाएगा बुलडोजर

मुजफ्फरपुर के सरैयागंज टावर से कंपनीबाग रोड में सड़क व नाला को कब्जा कर जितने भी लोग दुकान की सीढ़ी व छज्जा निकाले हुए दुकानदारों को नगर निगम ने अल्टीमेटम दिया है. नहीं हटाने पर मंगलवार को बुलडोजर लगाकर नगर निगम मकान व दुकान के अतिक्रमित हिस्से को तोड़ देगा.

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मुजफ्फरपुर. जिले के सरैयागंज टावर से कंपनीबाग रोड में सड़क व नाला को कब्जा कर जितने भी लोग दुकान की सीढ़ी व छज्जा निकाले हुए हैं, उन्हें कल यानी सोमवार तक हर हाल में खुद से मजदूर लगा कर तोड़ लेना होगा. जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ 20-20 हजार रुपये का आर्थिक दंड वसूलते हुए मंगलवार को बुलडोजर लगा नगर निगम मकान व दुकान के अतिक्रमित हिस्से को तोड़ देगा.

सरैयागंज टावर तक चला अभियान

डीडीसी सह प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी के आदेश के बाद शनिवार को नगर निगम की पूरी टीम जेसीबी व ट्रैक्टर लेकर कंपनीबाग व सरैयागंज टावर तक अभियान चलाया. इस दौरान अधिकतर दुकानदारों ने कहा कि उन्हें निगम दो दिनों की समय दें. इसके बाद टीम में शामिल निगम के पदाधिकारी दो दिनों की मोहलत दी है. स्मार्ट सिटी से सूतापट्टी, सरैयागंज इलाके में सड़क, नाला निर्माण के साथ अंडरग्राउंड बिजली का तार बिछाना है. ऐसे में दो दिन पहले नगर निगम की टीम अमीन के साथ सड़क की जमीन की पैमाइश कर दोनों तरफ बनी दुकानों व मकानों के अतिक्रमित हिस्से पर लाल निशान लगाया था.

30 दिनों की आखिरी डेडलाइन तय कर दी गयी है

वहीं, मुजफ्फरपुर के बैंक रोड स्थित नगर निगम मार्केट के दुकानदारों को एक माह के भीतर बकाया राशि जमा करने की 30 दिनों की आखिरी डेडलाइन तय कर दी गयी है. शपथ पत्र के साथ दो बार में बकाया राशि का भुगतान करना होगा. इसके बाद ही निगम दुकानों का नये सिरे से लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू करेगा. वहीं, डीडीसी ने बताया कि हाइकोर्ट के आदेश पर निगम मामले की सुनवाई कर रहा है. जिनकी सुनवाई के लिए नगर आयुक्त को अधिकृत किया गया था. इन 20 दुकानदारों की आड़ में बाकी दुकानदार भी किराये की राशि नहीं जमा कर रहे हैं. सुनवाई के दौरान कुछ दुकानदारों ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया है, जिन्हें 16 से पहले जवाब देने को कहा गया है.

‘किराए में नहीं होगी राशि कम’

उन्होंने बताया कि दुकानदार किराये की राशि को कम करने व प्रतिमाह लगने वाले डेढ़ फीसदी ब्याज में छूट की मांग कर रहे हैं.जो कतई संभव नहीं है. सुनवाई के दौरान जो दुकानदार आये थे, उन्हें स्पष्ट बता दिया गया है. इसपर वे लोग राजी भी है. दुकानदारों की भी कुछ मांगें थीं, जिसे मान ली गयी हैं. लेकिन, उनकी मांग तब पूरी होगी, जब वे बकाया राशि जमा कर एनओसी लेंगे. बताया कि सभी दुकानों का लीज एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है. ऐसे में बकाया जमा करने के बाद लीज एग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. बता दें कि अभी लगभग चार करोड़ रुपये सिर्फ बैंक व स्टेशन रोड के दुकानदारों के यहां नगर निगम का बकाया राशि है.

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