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नवादा में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण रोस्टर 29 अगस्त तक लागू होने की संभावना, छह चरणों में की गई व्यवस्था

Updated at : 26 Aug 2022 5:53 AM (IST)
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नवादा में नगर निकाय चुनाव का आरक्षण रोस्टर 29 अगस्त तक लागू होने की संभावना, छह चरणों में की गई व्यवस्था

नवादा जिले को चौथे चरण में 29 अगस्त को अनुमोदन मिलने की संभावना है. शहरी निकाय क्षेत्र से जो प्रस्ताव आयोग को दिये गये हैं उसे अनुमोदन मिलने के बाद जिले के सभी चार नगर निकाय क्षेत्रों में आरक्षण का रोस्टर जारी हो जायेगा.

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नवादा. नगर निकाय चुनाव को लेकर आयोग की ओर से सितंबर में गतिविधियों को तेज किया जायेगा. आयोग द्वारा चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर छह चरणों में अनुमोदित करने को लेकर पत्र जारी किया गया है. नवादा जिले को चौथे चरण में 29 अगस्त को अनुमोदन मिलने की संभावना है. शहरी निकाय क्षेत्र से जो प्रस्ताव आयोग को दिये गये हैं उसे अनुमोदन मिलने के बाद जिले के सभी चार नगर निकाय क्षेत्रों में आरक्षण का रोस्टर जारी हो जायेगा. नवादा नगर पर्षद के अलावा हिसुआ व वारिसलीगंज नगर पर्षद तथा रजौली नगर पंचायत क्षेत्र के रोस्टर का अनुमोदन किया जाना है.

पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत होगी चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने पुरानी आरक्षण व्यवस्था के तहत वार्ड पार्षद के पदों पर नगर निकाय के लिए छह चरणों में बांट कर आरक्षण संबंधित अनुमोदन का खाका तैयार किया है. 31 अगस्त तक सभी जिलों के आरक्षण रोस्टर को मंजूरी मिलने की संभावना है. नवादा शहरी क्षेत्र में जिला निर्वाचन क्षेत्र से दिये आरक्षण को मंजूरी मिलेगी.

सितंबर में चुनाव की घोषणा की संभावना

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव को लेकर जिले में कोषांग गठित करने का निर्देश दिया जा चुका है. मतदाता सूची में सुधार कर उसका अनुमोदन हासिल किया गया है. संभावना के अनुसार अक्तूबर महीने में मतदान कराये जाने के आसार हैं. सितंबर में अधिसूचना जारी की जायेगी. जिला स्तर पर हुइ बैठक में इवीएम को लेकर जरूरी तैयारी करने को कहा गया है. शहरी निकाय क्षेत्र में तीन पदों के लिए चुनाव कराये जाने हैं. इसके अनुसार कर्मियों की जरूरत और अन्य तैयारी करने को कहा गया है. इस बार निकाय चुनाव में पहली बार मतदाताओं की पहचान चेहरे से करने को लेकर अलग से कर्मी तैनात करने की व्यवस्था भी बन रही है. नगर पर्षद क्षेत्र में मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पदों के लिए इस बार अलग से चुनाव होने हैं. जबकि, वार्ड के लिए वार्ड पार्षद का चुनाव अलग से होगा. चुनाव के लिए सभी जरूरी कोषांग का गठन जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया गया है.

बूथ की होगी जीआइएस मैपिंग

वार्ड क्षेत्र में मतदान केंद्र बनाने को लेकर भी दिशा निर्देश दिये गये हैं. वार्ड में जहां भी मतदान केंद्र बनेंगे वहां की जीआइएस मैपिंग करके आयोग को भेजने के लिए कहा गया है. इवीएम की जरूरत और उसका आकलन करके फर्स्ट लेवल चेकिंग भी करने के लिए कहा गया है. आरक्षण की व्यवस्था तय समय के अनुसार यदि 29 अगस्त तक होती है तो चुनावी प्रक्रिया की तैयारी में और तेजी दिखेगी.

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