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श्रम विभाग के विशेष धावा दल ने धरहरा में मुक्त कराया दो बाल मजदूर

Updated at : 15 Nov 2024 6:29 PM (IST)
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नियोजक के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है

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मुंगेर श्रम विभाग की ओर से बाल मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और नियोजन स्थलों से बाल मजदूर को मुक्त करवा कर उसे पूर्नवासित करने का काम किया जा रहा है. शुक्रवार को भी धरहरा प्रखंड में अभियान चला कर दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया. जबकि नियोजक के खिलाफ संबंधित थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है. श्रम अधीक्षक ने बताया कि धरहरा प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी दिलीप कुमार झा के नेतृत्व में विशेष धावा दल ने प्रखंड में अभियान चलाया गया और दुकान, प्रतिष्ठान, रेस्टुरेंट, मॉल, गैराज में सघन जांच की गयी. इस दौरान दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम के तहत जहा से बाल श्रमिक को मुक्त कराया गया उसके नियोजकों के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है. जबकि दोनों विमुक्त बाल श्रमिकों को बाल कल्याण समिति मुंगेर के समक्ष उपस्थित कर उन्हें बाल गृह में रखा गया है. उन्होंने कहा कि बच्चों से प्रतिष्ठानों में कार्य कराना कानून अपराध है. ऐसा करने वाले नियोजकों को 20 से 50 हजारा रूपया तक का जुर्माना और दो वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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