मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खरूई गांव निवासी छैली यादव को भा.द.वि की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि वर्ष 1997 में अभियुक्तों ने मोगल यादव को गोली मारकर घायल कर दिया था. इस मामले में छैली यादव सहित आठ लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. जिसमें लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दो लोगों की जहां मौत हो गयी. वहीं पांच अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया.
हत्या के प्रयास में दोषी करार
मुंगेर : मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पीसी चौधरी ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में संग्रामपुर थाना क्षेत्र के खरूई गांव निवासी छैली यादव को भा.द.वि की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया है. घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि वर्ष 1997 में अभियुक्तों ने मोगल यादव को […]
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