प्रतिनिधि, मुंगेर मुंगेर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पारसनाथ शर्मा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उन्होंने सत्रवाद संख्या 568/08 की सुनवाई के दौरान आरोपी प्रभाष उर्फ प्रवेश यादव, सुनील यादव, पंकज यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी और अर्थदंड भी मुकर्रर किया. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक सरोज कुमार ने बहस में भाग लिया.घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि हरपुर थाना क्षेत्र के हरपुर गांव निवासी ओमप्रकाश यादव की शाहपुर बहियार में 5 फरवरी 2008 को गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में लाल बहादुर उर्फ त्रिपुरारी यादव ने हरपुर थाना में कांड संख्या 2/2008 दर्ज कराया था. जिसमें प्रभाष उर्फ प्रवेश यादव, सुनील यादव एवं पंकज यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. सूचक ने कहा था कि आरोपियों ने ओमप्रकाश यादव की हत्या पुराने विवाद में शाहपुर बहियार में गोली मार कर कर दिया. इस मामले में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने प्रभाष उर्फ प्रवेश यादव, सुनील यादव एवं पंकज यादव को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी. विद्वान न्यायाधीश ने अर्थदंड की भी सजा सुनायी है.
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हत्या मामले में तीन आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास
प्रतिनिधि, मुंगेर मुंगेर के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश द्वितीय पारसनाथ शर्मा ने हत्या के एक मामले में दोषी पाते हुए तीन आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. उन्होंने सत्रवाद संख्या 568/08 की सुनवाई के दौरान आरोपी प्रभाष उर्फ प्रवेश यादव, सुनील यादव, पंकज यादव को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी […]
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